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कोल इंडिया लिमिटेड को भर्ती मामले में नोटिस जारी कर
Updated Thu, 23 Nov 2017 08:42 PM IST
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कोल इंडिया लिमिटेड को भर्ती मामले में नोटिस
0 1319 मैनेजमेंट ट्रेनी की नियुक्ति का मामला
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने कोल इंडिया लिमिटेड को नोटिस जारी करते हुए 1319 मैनेजमेंट ट्रेनी की भर्ती के मामले में जवाब मांगा है। कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया संबंधी सभी रिकार्ड भी तलब कर लिए हैं। नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण प्रावधानों का सही तरीके से पालन नहीं करने का आरोप हैं। इसे लेकर विजयआनंद और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका पर न्यायमूर्ति एसडी सिंह सुनवाई कर रहे हैं।
याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह ने कोर्ट को बताया कि कोल इंडिया लिमिटेड ने विभिन्न ब्रांचों में मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया था। याची शारीरिक रूप से अक्षम है। उसने इस कोटे के तहत लीगल ब्रांच में नियुक्ति हेतु आवेदन किया। परीक्षा में उसे 104 अंक मिले। न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स 81 था। 10 नवंबर का साक्षात्कार था। साक्षात्कार में कुल पदों के सापेक्ष तीन गुना अभ्यर्थियों को बुलाने का नियम है। मगर इससे अधिक लोगों को बुलाया गया।
भर्ती विज्ञापन में यह भी नहीं बताया गया था कि किस वर्ग के लिए कितने पद आरक्षित किए गए हैं। याची का चयन आरक्षित कोटे में नहीं हो पाया। कोर्ट ने कोल इंडिया से भर्ती प्रक्रिया संबंधी सभी दस्तावेज और याची के कट ऑफ मार्क्स आदि का ब्यौरा तलब किया है। कोल इंडिया से जवाब भी मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी।
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कोल इंडिया लिमिटेड को भर्ती मामले में नोटिस
0 1319 मैनेजमेंट ट्रेनी की नियुक्ति का मामला
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने कोल इंडिया लिमिटेड को नोटिस जारी करते हुए 1319 मैनेजमेंट ट्रेनी की भर्ती के मामले में जवाब मांगा है। कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया संबंधी सभी रिकार्ड भी तलब कर लिए हैं। नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण प्रावधानों का सही तरीके से पालन नहीं करने का आरोप हैं। इसे लेकर विजयआनंद और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका पर न्यायमूर्ति एसडी सिंह सुनवाई कर रहे हैं।
याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह ने कोर्ट को बताया कि कोल इंडिया लिमिटेड ने विभिन्न ब्रांचों में मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया था। याची शारीरिक रूप से अक्षम है। उसने इस कोटे के तहत लीगल ब्रांच में नियुक्ति हेतु आवेदन किया। परीक्षा में उसे 104 अंक मिले। न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स 81 था। 10 नवंबर का साक्षात्कार था। साक्षात्कार में कुल पदों के सापेक्ष तीन गुना अभ्यर्थियों को बुलाने का नियम है। मगर इससे अधिक लोगों को बुलाया गया।
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भर्ती विज्ञापन में यह भी नहीं बताया गया था कि किस वर्ग के लिए कितने पद आरक्षित किए गए हैं। याची का चयन आरक्षित कोटे में नहीं हो पाया। कोर्ट ने कोल इंडिया से भर्ती प्रक्रिया संबंधी सभी दस्तावेज और याची के कट ऑफ मार्क्स आदि का ब्यौरा तलब किया है। कोल इंडिया से जवाब भी मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी।
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