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गैर िजले से बीटीसी करने वाले की नियुक्ति पर सवाल

Sat, 20 Apr 2019 08:14 PM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 20 Apr 2019 08:14 PM IST
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गैर  िजले से बीटीसी करने वाले की नियुक्ति पर सवाल
गैर जिले से बीटीसी करने वाले
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को नियुक्ति न देने पर सवाल
0 हाईकोर्ट ने हाथरस में नियुक्ति संबंधी दस्तावेज तलब किए
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। गैर जिले से बीटीसी का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को दूसरे जिले में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति नहीं दिए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग से जवाब मांगा है। कोर्ट ने 12460 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में हाथरस के प्रवीण कुमार सिंह को नियुक्ति नहीं देने पर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने 24 अप्रैल को नियुक्ति संबंधी दस्तावेज तलब किया है।

याची का कहना है कि उसने आगरा से बीटीसी प्रशिक्षण लिया है। 12460 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत उसने हाथरस से आवेदन किया, मगर उसे इस आधार पर नियुक्ति नहीं दी गई, क्योंकि उसने हाथरस के बजाए आगरा से बीटीसी कोर्स किया है। बीएसए हाथरस के अधिवक्ता का कहना था कि 26 फरवरी 2016 को जारी अधिसूचना की धारा 6 ख के तहत नियुक्ति वाले जिले से प्रशिक्षण लेने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। कोर्ट का कहना था कि धारा 6 ख में योग्य अभ्यर्थी को वरीयता देने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने मुद्दे को विचारणीय मानते हुए अगली सुनवाई पर काउंसलिंग से संबंधित दस्तावेज तलब किए हैं।
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