फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   यातायात व्यवस् था पर सुनवाई सात को

यातायात व्यवस् था पर सुनवाई सात को

Wed, 04 Oct 2017 10:03 PM IST
Updated Wed, 04 Oct 2017 10:03 PM IST
विज्ञापन
यातायात व्यवस्
था पर सुनवाई सात को
हाईकोर्ट यातायात व्यवस्था पर सुनवाई सात को
विज्ञापन

इलाहाबाद। हाईकोर्ट के पास यातायात व्यवस्था सुधारने और पार्किंग की समस्या से निजात पाने के लिए दाखिल जनहित याचिका पर बुधवार को यातायात पुलिस और नगर निगम की ओर से कोर्ट में आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट दाखिल की गई। इस पर अगली सुनवाई सात अक्तूबर शनिवार को होगी। अधिवक्ता सुनीता शर्मा और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल और न्यायमूर्ति अजय भनोट की पीठ सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने अगली तारीख पर जिलाधिकारी, एसपी यातायात, नगर आयुक्त और इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। अधिवक्ताओं की ओर से नई यातायात व्यवस्था को लेकर कई प्रकार के सुझाव दिए गए तथा समस्याओं को भी गिनाया गया। कोर्ट ने आवश्यक निर्देशों के साथ अगली सुनवाई पर अधिकारियों को उपस्थिति रहने के लिए कहा है। सुनवाई के दौरान एसपी यातायात कुलदीप सिंह भी अदालत में मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed