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पीस पाअीऱ् अध्यक्ष की गिरफ्तारीर पर रोक
Updated Fri, 11 Aug 2017 09:11 PM IST
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पीस पार्टी के अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर रोक
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉ. मो. अयूब की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अयूब के खिलाफ मुजफ्फरनगर में भड़काऊ बयान देकर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का आरोप है। इस मामले में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अयूब ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता और न्यायमूर्ति पीसी त्रिपाठी की पीठ ने प्रदेश सरकार ने छह सप्ताह में जवाब मांगा है। अयूब का बयान एक स्थानीय पत्रिका शाह टाइम्स में प्रकाशित हुआ था। दलित और मुस्लिम एकता को लेकर बातें कही गई हैं। याची का कहना था कि उसके बयान में कोई सांप्रदायिकता नहीं है। उसे राजनीतिक विद्वेष के कारण गलत मुकदमे में फंसाया गया है। कोर्ट ने अगले आदेश तक याची की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए जवाब मांगा है।
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इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉ. मो. अयूब की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अयूब के खिलाफ मुजफ्फरनगर में भड़काऊ बयान देकर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का आरोप है। इस मामले में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अयूब ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता और न्यायमूर्ति पीसी त्रिपाठी की पीठ ने प्रदेश सरकार ने छह सप्ताह में जवाब मांगा है। अयूब का बयान एक स्थानीय पत्रिका शाह टाइम्स में प्रकाशित हुआ था। दलित और मुस्लिम एकता को लेकर बातें कही गई हैं। याची का कहना था कि उसके बयान में कोई सांप्रदायिकता नहीं है। उसे राजनीतिक विद्वेष के कारण गलत मुकदमे में फंसाया गया है। कोर्ट ने अगले आदेश तक याची की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए जवाब मांगा है।