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वन बार वन वोट मामले में कोर्ट का निर्णय आज
Updated Fri, 06 Oct 2017 09:31 PM IST
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वन बार वन वोट मामले में पूर्णपीठ का निर्णय आज
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में वन बार वन वोट का फार्मूला लागू करने के मामले की सुनवाई कर रही पूर्णपीठ शनिवार सात अक्तूबर को अपना निर्णय सुनाएगी। प्रकरण की सुनवाई न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता, न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ कर रही है। कोर्ट ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पांच या सात सदस्यीय कमेटी गठित की जाए जो मतदाता सूची तैयार कर चुनाव करवाए। वह अपने फैसले में पूरी चुनाव प्रक्रिया का निर्धारण करेंगे। सदस्यता शुल्क जमा करने पर भी विचार किया जाएगा। बार अध्यक्ष ने बताया कि करीब पौने 11 हजार सदस्यों ने वन बार वन वोट का विकल्प चुना है जिसमें से लगभग चार हजार सदस्य ही योग्य हैं। बाई लॉज के अनुसार तीन वर्ष की सदस्यता और 31 अगस्त 2017 तक चंदा जमा करने वाले सदस्य ही मतदान करने के योग्य हैं। चार हजार सदस्यों में बहुत से ऐसे हैं जिनकी सदस्यता तीन वर्ष की नहीं है।
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अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में वन बार वन वोट का फार्मूला लागू करने के मामले की सुनवाई कर रही पूर्णपीठ शनिवार सात अक्तूबर को अपना निर्णय सुनाएगी। प्रकरण की सुनवाई न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता, न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ कर रही है। कोर्ट ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पांच या सात सदस्यीय कमेटी गठित की जाए जो मतदाता सूची तैयार कर चुनाव करवाए। वह अपने फैसले में पूरी चुनाव प्रक्रिया का निर्धारण करेंगे। सदस्यता शुल्क जमा करने पर भी विचार किया जाएगा। बार अध्यक्ष ने बताया कि करीब पौने 11 हजार सदस्यों ने वन बार वन वोट का विकल्प चुना है जिसमें से लगभग चार हजार सदस्य ही योग्य हैं। बाई लॉज के अनुसार तीन वर्ष की सदस्यता और 31 अगस्त 2017 तक चंदा जमा करने वाले सदस्य ही मतदान करने के योग्य हैं। चार हजार सदस्यों में बहुत से ऐसे हैं जिनकी सदस्यता तीन वर्ष की नहीं है।