फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   young man neck was cut for not giving mobile

फोन न देने पर काट दी थी युवक की गर्दन: हत्यारोपी को आजीवन कारावास, गुरुग्राम में हुई थी हत्या

Sat, 23 Sep 2023 09:57 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: चमन शर्मा Updated Sat, 23 Sep 2023 09:57 PM IST
सार

राकेश शराब के नशे में मिला था। बातचीत के दौरान उसको राकेश का फोन पसंद आ गया। उसने फोन मांगा तो राकेश ने मना कर दिया। इसी से खफा होकर उसने उसकी गर्दन पर चाकू से हमला कर दिया। सिर को काट कर एक पॉलिथीन में रख लिया और शव को सीवर के पाइप में डाल दिया।

विज्ञापन
young man neck was cut for not giving mobile
हत्या के दोषी को आजीवन कारावास - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

गुरुग्राम में फोन न देने पर नशे में एक युवक राकेश की चाकू से गर्दन काटकर हत्या करने वाले मोहम्मद राजी अहमद को जिला अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मोना सिंह की अदालत ने दिया है। 

विज्ञापन


दोषी ने चाकू से युवक की गर्दन काटकर सिर उसी की कमीज में लपेटकर झाड़ियों में फेंक दिया था। मृतक राकेश के भाई की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर मोहम्मद राजी को गिरफ्तार किया था। 26 नवंबर 2020 को सदर थाना पुलिस को सेक्टर-47 में विजिलेंस के कार्यालय के पास सीवर के पाइप में एक शव मिला था। शव का सिर कटा हुआ था। पुलिस की शिनाख्त उसकी पेंट की जेब में रखे आधार कार्ड से की। 
विज्ञापन


मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ निवासी राकेश कुमार के रूप में हुई थी। पुलिस ने उसके परिजनों को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद मृतक के छोटे भाई ने आकर शव की पहचान की। तीन दिसंबर 2020 को इफ्को चौक के पास से बिहार के अररिया निवासी मोहम्मद राजी अहमद को गिरफ्तार कर लिया। 
विज्ञापन
विज्ञापन


आरोपी ने बताया था कि घटना वाले दिन उसने सेक्टर-47 से शराब खरीदी थी। उसे वहीं पर राकेश शराब के नशे में मिला था। बातचीत के दौरान उसको राकेश का फोन पसंद आ गया। उसने फोन मांगा तो राकेश ने मना कर दिया। इसी से खफा होकर उसने उसकी गर्दन पर चाकू से हमला कर दिया। सिर को काट कर एक पॉलिथीन में रख लिया और शव को सीवर के पाइप में डाल दिया। अदालत ने मोहम्मद राजी अहमद को दोषी करार देते हुए उसे आखरी सांस तक जेल में रहने और 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न भरने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed