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Aligarh News: किशोरी से दुष्कर्म में युवक को दस साल कारावास, 50 हजार का लगाया जुर्माना
Thu, 17 Oct 2024 10:16 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: चमन शर्मा
Updated Thu, 17 Oct 2024 10:16 PM IST
सार
किशोरी अपनी छोटी बहन के साथ जंगल में शौच करने गई थी। रास्ते में कासगंज के गांव मामो का कैलाश बहला-फुसलाकर ले गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर किशोरी को तलाश लिया।
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किशोरी से दुष्कर्म।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
अलीगढ़ के थाना छर्रा क्षेत्र में छह साल पहले किशोरी से हुई दुष्कर्म की घटना में अदालत ने युवक को दोषी करार देते हुए 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे पॉक्सो प्रथम राजीव शुक्ल की अदालत ने 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसमें से 25 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
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विशेष लोक अभियोजक ललित सिंह पुंढीर ने बताया कि 15 जुलाई 2018 को थाना छर्रा क्षेत्र के एक गांव की किशोरी के पिता ने तहरीर दी थी। उन्होंने बताया कि शाम साढ़े सात बजे उनकी 15 साल की बेटी अपनी छोटी बहन के साथ जंगल में शौच करने गई थी। रास्ते में कासगंज के गांव मामो का कैलाश बहला-फुसलाकर ले गया, जो अपने बहनोई के घर रहता था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर किशोरी को तलाश लिया। किशोरी के बयानों के आधार पर पुलिस ने मुकदमे में दुष्कर्म की धारा बढ़ाई थी।
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