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अलीगढ़ जेल: पति की हत्या कराने वाली महिला जेल में बनाएगी भोजन, मारने वाला प्रेमी करेगा झाड़ू-पोछा

Thu, 27 Aug 2026 10:50 AM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Thu, 27 Aug 2026 10:50 AM IST
सार

13 अगस्त को अदालत ने बरला के मोहल्ला कोठी निवासी सुरेश की हत्या के मामले में मृतक की पत्नी बीना और उसके प्रेमी मनोज को पति की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। साथ ही दोनों पर 35-35 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया था।

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Wife and lover who murdered husband in Aligarh jail
पत्नी, प्रेमी, मृतक पति का फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

अलीगढ़ में बरला थाने के मोहल्ला कोठी निवासी सुरेश की हत्या के चर्चित मामले में अदालत ने मृतक की पत्नी बीना और उसके प्रेमी मनोज को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अब जिला कारागार प्रशासन ने बीना को जेल की रसोई में भोजन बनाने जबकि उसके प्रेमी मनोज को साफ-सफाई की जिम्मेदारी सौंपी है।

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जिला कारागार पहुंचने पर जेल प्रशासन ने दोनों कैदियों की शैक्षणिक योग्यता, पृष्ठभूमि और शारीरिक क्षमता का आकलन किया। इसके बाद सजायाफ्ता कैदियों के नियमों के तहत उन्हें काम आवंटित किया गया। 13 अगस्त को अदालत ने बरला के मोहल्ला कोठी निवासी सुरेश की हत्या के मामले में मृतक की पत्नी बीना और उसके प्रेमी मनोज को पति की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 
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साथ ही दोनों पर 35-35 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया था। जेलर आनंद पांडेय ने बताया कि दोनों को जेल नियमावली के अनुसार दोनों की योग्यता और पृष्ठभूमि की जांच कर उन्हें यह श्रम कार्य सौंपा गया है।

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