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Aligarh News: संपत्ति के बंटवारे में हत्या में पूरे परिवार को उम्रकैद की सजा

Sun, 18 Dec 2022 08:30 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 18 Dec 2022 08:30 AM IST
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Whole family sentenced to life imprisonment for murder in property division
महानगर के सासनी गेट क्षेत्र के सराय गाय चौक में 14 वर्ष पूर्व संपत्ति के बंटवारे से जुड़े विवाद में हुई हत्या में सगे चचेरे भाई, उसकी पत्नी, बेटा व बेटी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। यह फैसला एडीजे फास्ट ट्रैक प्रथम अनुपम सिंह की अदालत से सुनाया गया है।
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अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी प्रमेंद्र जैन के अनुसार घटना 14 अगस्त 2008 की है। जिसका मुकदमा कृष्णापुरी निवासी उमाकांत शर्मा द्वारा सासनी गेट में दर्ज कराया गया। मुकदमे के अनुसार वादी का पुस्तैनी मकान सराय गाय चौक में है, जिसमें उसके चचेरे भाई विजय शर्मा परिवार के साथ रहते थे और उसका सगा भाई अरुण शर्मा भी वहां अकेला रहता था। इस मकान को बेचने को लेकर विजय व परिवार के अन्य सदस्यों में गतिरोध था। इसी क्रम में 15 अगस्त को मकान का बैनामा भी तय हुआ था। मगर उससे पहले विजय शर्मा ने साजिश रचकर एक टैक्सी दिल्ली जाने के लिए बुक की।
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जिसमें वे खुद अपनी पत्नी आशा, बेटी हनी उर्फ दीप्ती, बेटा मयंक संग सवार होकर गए। साथ में एक बोरा व दो बैग भी लेकर गए। रास्ते में टप्पल क्षेत्र में हामिदपुर के पास उन्होंने टैक्सी रुकवाकर उसमें से बोरी उतारकर बाहर फेंक दी और फिर चल दिए। जब संदेह होने पर टैक्सी चालक ने विरोध किया तो उसे भी धमकी दे दी। बाद में दिल्ली घूमकर वे लौट आए। लौटकर आने पर टैक्सी चालक ने किसी तरह पता निकालकर उमाकांत को यह वाकया बताया। इस पर पुलिस को सूचना दी गई और शव बरामद किया गया। मामले में पोस्टमार्टम के आधार पर जहर देकर अरुण की हत्या उजागर हुई। पुलिस ने विजय को जेल भेज दिया, जबकि पत्नी, बेटा व बेटी के खिलाफ मफरूरी यानि फरारी में चार्जशीट भेज दी। सत्र परीक्षण के दौरान चारों के खिलाफ साक्ष्यों व गवाही के आधार पर दोष साबित हुआ है और चारों को उम्रकैद व 17-17 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है।
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