फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Viresh Yadav's bail granted in the fourth trial also

अलीगढ़ : वीरेश यादव की चौथे मुकदमे में भी जमानत मंजूर

Sat, 14 May 2022 01:21 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 14 May 2022 01:21 AM IST
विज्ञापन
Viresh Yadav's bail granted in the fourth trial also
समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक वीरेश यादव की चौथे मुकदमे में भी शुक्रवार एमपी/एमएलए मामलों की विशेष अदालत एडीजे-4 मनीषा के यहां से जमानत मंजूर हो गई। अब उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। संकेत हैं कि जमानती सत्यापन आदि की प्रक्रिया के बाद सोमवार के बाद कभी भी रिहाई हो सकती है। बता दें कि वीरेश यादव 4 मई को आत्मसमर्पण के बाद से जेल में निरुद्ध हैं।
विज्ञापन

एडीजीसी कुलदीप सिंह तोमर के अनुसार, दीनापुर पालीमुकीमपुर निवासी वीरेश यादव पर दर्ज मुकदमों में से प्राणघातक हमले की धाराओं के दो मुकदमे वर्ष 1997 व 1998 के दादों थाने के हैं। इनकी सुनवाई एमपी/एमएलए मामलों की अदालत एडीजे-4 मनीषा के यहां चल रही है। 26 अप्रैल को अदालत ने कुर्की आदेश जारी किए थे। 7 मई को गिरफ्तार कर पेश करने के आदेश थे। इन्हीं मुकदमों में 4 मई को पूर्व विधायक ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था। तभी से वह जेल में हैं। इनमें से एक मुकदमे में अदालत ने 9 मई को जमानत मंजूर कर ली थी। इसके अलावा निचली अदालत में भी दो मुकदमों में जमानत मंजूर कराई गई। एक मुकदमा वर्ष 1998 का था, जिसमें जमानत अर्जी पर शुक्रवार की तारीख नियत थी। वीरेश यादव के अधिवक्ता चंद्रशेखर दीक्षित, बार अध्यक्ष जगदीश सारस्वत, पूर्व डीजीसी अबसार किदवई ने नियत तारीख पर जमानत के लिए बहस की, जिसके आधार पर न्यायालय ने जमानत मंजूर कर ली है। दोनों पक्षों के अधिवक्ता ने इसकी पुष्टि की है। अब जमानती सत्यापन आदि की प्रक्रिया होगी। इसके बाद मंगलवार तक रिहाई की उम्मीद है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed