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अलीगढ़ : पूर्व विधायक वीरेश की दो मुकदमों में जमानत मंजूर

Tue, 10 May 2022 12:48 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 10 May 2022 12:48 AM IST
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Veeresh Yadav granted bail in two cases
पूर्व विधायक वीरेश यादव को कोर्ट में पेशी के लिए ले जाती पुलिस। - फोटो : CITY OFFICE
दादों थाने के 25 साल पुराने दो मुकदमों में आत्मसमर्पण कर जेल गए पूर्व विधायक वीरेश यादव की जमानत अर्जी मंजूर कर ली गई है। हालांकि, अभी दो अन्य मुकदमों में जमानत होना शेष है, इसलिए अभी उनकी रिहाई नहीं हो सकेगी। इधर, सोमवार को पूर्व विधायक की एसीजेएम प्रथम के न्यायालय में पेशी हुई, जहां दो मुकदमों का वारंट उन पर तामील कराया गया। वहीं शेष मुकदमों में से एक में जमानत पर सुनवाई के लिए 13 मई तारीख नियत कर दी गई है।
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समाजवादी पार्टी के चार बार के पूर्व विधायक वीरेश यादव 4 मई को एमपी/एमएलए मामलों की विशेष अदालत एडीजे-4 मनीषा कोर्ट में कुर्की आदेश पर आत्मसमर्पण कर गए। वहां से उन्हें जेल भेजा गया। अदालत ने दादों के हमले के दो मुकदमों में आज तक हाजिर न होने पर उनके खिलाफ कुर्की आदेश जारी किया था। इसके अलावा एसीजेएम न्यायालय में भी उन पर दो मुकदमे दादो थाने से जुड़े विचाराधीन हैं। वीरेश यादव के अधिवक्ता ने एडीजे न्यायालय में विचाराधीन दोनों मुकदमों में उसी दिन जमानत अर्जी दायर कर दी थी, जिस पर सुनवाई के लिए आज सोमवार की तारीख नियत थी।
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बचाव पक्ष के अधिवक्ता चंद्रशेखर दीक्षित, बार अध्यक्ष जगदीश सारस्वत, पूर्व डीजीसी अबसार किदवई के अनुसार वीरेश को दादों के वर्ष 1997 के कालीचरण द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में जमानत दे दी गई है। अभी 1998 के दर्शन सिंह की ओर से दर्ज हमले के मुकदमे में जमानत पर समय लिया गया है, जिस पर न्यायालय ने 13 मई तारीख नियत कर दी गई। इस बात की तस्दीक एडीजीसी कुलदीप तोमर ने भी की है। इधर, चंद्रशेखर दीक्षित के अनुसार एसीजेएम प्रथम की अदालत में चल रहे दादों के ही 1997 गाली गलौज धमकी के मुकदमे में भी जमानत मंजूर कर ली गई है।
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थाने में पुलिस पिटाई का मुकदमा भी तामील
अधिवक्ता चंद्रशेखर दीक्षित के अनुसार पूर्व विधायक को सोमवार को एसीजेएम-प्रथम की अदालत के तलबी आदेश पर न्यायालय में पेश किया गया। जहां उन पर दादों का वर्ष 1997 का गाली गलौज धमकी का मुकदमा तामील कराया गया। इसके अलावा एसीजेएम द्वितीय की अदालत में विचाराधीन 1996 का थाने में पुलिस पिटाई का मुकदमा भी एसीजेएम प्रथम की अदालत में सुना गया। उस मुकदमे को भी पूर्व विधायक वीरेश पर तामील किया गया। अब उसमें जमानत अर्जी दायर की जाएगी।
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