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अलीगढ़: ननिहाल में किशोरी संग दुष्कर्म में रिश्ते के मामा को सजा

Tue, 14 Feb 2023 01:52 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 14 Feb 2023 01:52 AM IST
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Uncle of the relationship punished for raping a teenager in Nanihal
दिल्ली की किशोरी संग ननिहाल में रिश्ते के मामा द्वारा लगातार दुष्कर्म के मामले में अदालत का फैसला गया है। मामले में एडीजे-विशेष पॉक्सो प्रथम ओमबीर की अदालत से दोषी को 10 वर्ष कैद व 30 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। साथ में पूरी जुर्माना राशि अब विवाहित हो चुकी पीडि़त को देने के आदेश दिए हैं।
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अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी ललित सिंह पुंढीर के अनुसार घटना 30 जनवरी 2018 से 17 जून 2018 के मध्य की है। आठवीं पास दिल्ली निवासी पीड़ित किशोरी ने 26 जून 2018 को दिल्ली के शालीमार बाग थाने में परिवार के साथ जाकर तहरीर दी। जिसमें बताया कि वह 30 जनवरी को अपनी ननिहाल बरौला इलाके में रहने आई थी। जहां मामा, मामी, बच्चों के अलावा मामा का साला सीकरी खुर्जा बुलंदशहर का अमित उर्फ अंकित भी रहता था। वह उस पर गंदी नजर रखता था।
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उसने पहले 5 जून की रात फिर 17 जून की रात दुष्कर्म किया। पहले तो वह डर की वजह से कुछ नहीं बोली। बाद में नानी के आने पर यहां से वह अपने घर चली गई। जहां उसने अपनी मां को पूरा वाकया बताया। मां, पिता व ताऊ की मदद से वह शालीमार बाग थाने पहुंची। जहां नामजद मुकदमा दर्ज कराया। शालीमार बाग पुलिस ने निल पर मुकदमा दर्ज कर, मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान व मेडिकल परीक्षण कराकर आरोपी को गिरफ्तार किया। बाद में मुकदमा व आरोपी को बन्नादेवी थाने ट्रांसफर किया। यहां मुकदमा आने के बाद विवेचना पूरी कर चार्जशीट दायर की गई। न्यायालय में सत्र परीक्षण के दौरान साक्ष्यों व गवाही के आधार पर सोमवार को दोषी अमित उर्फ अंकित को सजा सुनाई है।
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