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अलीगढ़ः बच्ची से दुष्कर्म में दो दोषियों को उम्रकैद की सजा

Tue, 30 Nov 2021 01:21 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 30 Nov 2021 01:21 AM IST
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Two convicts sentenced to life imprisonment in raping a girl
एडीजे विशेष न्यायालय पॉक्सो प्रथम के न्यायाधीश ओमवीर की अदालत से बच्ची से दुष्कर्म के दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। साथ में 1.10 लाख रुपया जुर्माना भी नियत किया है। जुर्माने की राशि पीड़ित को देने के आदेश न्यायालय ने दिए हैं।
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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक संजय शर्मा व लव बंसल के अनुसार गोंडा थाने में पीड़ित परिवार की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिसमें कहा गया कि 21 सितंबर 2018 की रात को उनकी 10 साल की बच्ची को दो नामजद आरोपी सोते समय उठा ले गए। इसके बाद रात को बेहोश कर उसके साथ मुंह में कपड़ा ठूंसकर दुष्कर्म किया और फिर उसी स्थान पर छोड़ गए। सुबह साढ़े चार बजे बच्ची बेसुध देखी तो लगा कि बुखार की वजह से बेसुध है। उसे बुखार आदि की दवा दिलाई गई। मगर 25 तारीख को बच्ची ने होश आने पर रामकिशन व चुन्ना पर आरोप लगाते हुए पूरा घटनाक्रम बताया। इस मुकदमे के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को जेल भेजा और चार्जशीट दायर की। न्यायालय में सत्र परीक्षण के दौरान दोनों को दोषी करार देकर उम्रकैद व 1.10 लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया है। साथ में जुर्माने की राशि पीड़ित पक्ष को देने के निर्देश दिए हैं। साथ में जिला मजिस्ट्रेट व विधिक सेवा प्रधिकारण को भी योजना के तहत पीड़ित को प्रतिकर दिलाने के निर्देश दिए हैं।
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