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करोड़ों की स्टांप चोरी में दो कंपनियों को नोटिस
अमर उजाला ब्यूरो/अलीगढ़
Updated Wed, 24 Feb 2016 01:51 AM IST
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गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेस वे निर्माण के दौरान कार्यदायी कंपनियों द्वारा जमीन खरीद में करोड़ों की स्टांप चोरी का मामला प्रकाश में आया है। इनमें से एक पर 45.63 करोड़ एवं दूसरी पर 9.99 करोड़ रुपये की स्टांप चोरी पकड़ में आई है। डीएम ने इस मामले में दोनों कंपनियों को नोटिस जारी कर 25 फरवरी तक अपना पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं।
सरकार बनाम गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेस वे प्राइवेट लिमिटेड डी5/7बसंत विहार नई दिल्ली व ए1/157 एंड 158 द्वितीय फ्लोर न्यू कोंडली मयूर विहार फेस3 नई दिल्ली को जारी नोटिस में डीएम डॉ. बलकार सिंह ने कहा कि 20 मई 2010 को एनएच91 गभाना टोल प्लाजा स्थित मौजा सोमना तहसील गभाना के निर्माण में 45.63 करोड़ स्टांप शुल्क कम पाया गया। डीएम ने कहा कि या तो कंपनी अधिकारी 25 फरवरी तक अपना स्पष्टीकरण दें।
अन्यथा उक्त राशि के स्टांप के अलावा अर्थदंड ब्याज देने के लिए तैयार रहें। अर्थदंड कम स्टांप का चार गुना तक हो सकता है। दूसरे मामले में मैसर्स बृज भूमि एक्सप्रेस वे प्राइवेट लिमिटेड ए-608 दुर्गा पार्क के समीप कमला नगर आगरा को जारी नोटिस में डीएम ने कहा है कि कंपनी ने आगरा-अलीगढ़ सेक्शन में एनएच 93 मडराक टोल प्लाजा मौजा मडराक स्थित मडराक तहसील कोल का अनुबंध किया था।
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इसमें भी कंपनी को टोल वसूली का अधिकार था। इस मामले में 9.99 करोड़ के स्टांप कम लगाए गए। इस कंपनी को भी 25 फरवरी तक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने अथवा 9.99 करोड़ रुपया स्टांप, अर्थदंड, ब्याज के लिये तैयार रहने के निर्देश दिये गए।
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सरकार बनाम गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेस वे प्राइवेट लिमिटेड डी5/7बसंत विहार नई दिल्ली व ए1/157 एंड 158 द्वितीय फ्लोर न्यू कोंडली मयूर विहार फेस3 नई दिल्ली को जारी नोटिस में डीएम डॉ. बलकार सिंह ने कहा कि 20 मई 2010 को एनएच91 गभाना टोल प्लाजा स्थित मौजा सोमना तहसील गभाना के निर्माण में 45.63 करोड़ स्टांप शुल्क कम पाया गया। डीएम ने कहा कि या तो कंपनी अधिकारी 25 फरवरी तक अपना स्पष्टीकरण दें।
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अन्यथा उक्त राशि के स्टांप के अलावा अर्थदंड ब्याज देने के लिए तैयार रहें। अर्थदंड कम स्टांप का चार गुना तक हो सकता है। दूसरे मामले में मैसर्स बृज भूमि एक्सप्रेस वे प्राइवेट लिमिटेड ए-608 दुर्गा पार्क के समीप कमला नगर आगरा को जारी नोटिस में डीएम ने कहा है कि कंपनी ने आगरा-अलीगढ़ सेक्शन में एनएच 93 मडराक टोल प्लाजा मौजा मडराक स्थित मडराक तहसील कोल का अनुबंध किया था।
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इसमें भी कंपनी को टोल वसूली का अधिकार था। इस मामले में 9.99 करोड़ के स्टांप कम लगाए गए। इस कंपनी को भी 25 फरवरी तक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने अथवा 9.99 करोड़ रुपया स्टांप, अर्थदंड, ब्याज के लिये तैयार रहने के निर्देश दिये गए।