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Aligarh News: ट्रक चालकों ने दस वर्ष की सजा के विरोध में लगाया जाम, कानून में हो बदलाव

Sat, 30 Dec 2023 12:54 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: अलीगढ़ ब्यूरो Updated Sat, 30 Dec 2023 12:54 AM IST
सार

किसी वाहन से किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है और चालक वाहन को लेकर भाग जाता है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती नही कराता है तो ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ दस साल की सजा का प्रावधान किया गया है।

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Truck drivers blocked the road in protest against the ten year sentence
सड़क दुर्घटना के नए नियमों के विरोध में जाम लगाते ट्रक चालक - फोटो : संवाद

विस्तार

अलीगढ़-पलवल राजमार्ग पर 29 दिसंगर शाम चार बजे के करीब सैकड़ों चालकों ने ट्रकों और भारी वाहनों को आड़ा तिरछा खड़ा कर जाम लगा दिया। इन चालकों ने हादसे के दौरान घायल को छोड़ कर भागने में दस वर्ष की सजा को रद्द किए जाने की मांग उठाते हुए हेल्परों के साथ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। जाम की सूचना पर पहुंची रोरावर पुलिस ने चालकों की यूनियन के सदस्यों से बात कर समझा बुझाकर जाम को खुलवाया। इस दौरान खेरेश्वर के पास दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गईं।

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बता दे कि केंद्र सरकार दारा वाहन चालकों के लिए नये नियम लागू किए गए हैं। नये नियमों के अनुसार किसी वाहन से किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है और चालक वाहन को लेकर भाग जाता है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती नही कराता है तो ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ दस साल की सजा का प्रावधान किया गया है।
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इसी दस वर्ष की सजा के प्रावधान को लागू करने के विरोध में सैकड़ों वाहन चालकों ने खेरेश्वर के पास राजमार्ग पर वाहनों का चक्का जाम कर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। कुछ देर में कई किमी का जाम लग गया। वाहन चालक प्रवीन कुमार पुत्र नरेंद्र निवासी उंटवारा ने बताया कि सड़क दुर्घटना में यदि वाहन चालक की मौत हो जाती है तो इसके लिए नये प्रावधान लागू होने चाहिए।
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राकेश पुत्र देशपाल निवासी गांव श्यारोल पलवल ने बताया कि किसी वाहन से किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है और वाहनचालक को स्थानीय लोगों की पिटाई से चालक की मौत हो जाती है तो उसके लिए भी नये प्रावधान लागू होने चाहिए। बबलू पुत्र देव सिंह निवासी गांव न्हौती जिला एटा का कहना है वाहन चालकों को राहत देने के लिए भी नियम बनाए जाए। एआरटीओ प्रवेश कुमार ने बताया कि इस जाम के संबंध में कोई शिकायती पत्र नहीं प्राप्त हुआ है। सड़क दुर्घटना में कोई नया नियम भी लागू नहीं किया गया है।

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