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Aligarh News: गैर-इरादतन हत्या में दो महिलाओं सहित तीन को 10-10 साल की सजा, नहर में डूबकर हुई थी मौत
Tue, 19 May 2026 02:20 PM IST
Chaman Kumar Sharma
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: Chaman Kumar Sharma
Updated Tue, 19 May 2026 02:20 PM IST
सार
भुजपुरा निवासी दिलशाद की विजयगढ़ में एक नहर में डूबकर मौत हो गई थी। घटना से पहले दिलशाद को उसका दोस्त बिलाल, उसकी पत्नी आदि घर से बुलाकर ले गए थे।
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कोर्ट (प्रतीकात्मक फोटो)
- फोटो : एएनआई
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विस्तार
गैर इरादतन हत्या के मामले में दो महिलाओं सहित तीन दोषियों को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। अलीगढ़ जनपद के अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) संजय कुमार यादव ने यह निर्णय दिया है।
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मामला वर्ष 2017 का थाना विजयगढ़ क्षेत्र का है। भुजपुरा निवासी दिलशाद की विजयगढ़ में एक नहर में डूबकर मौत हो गई थी। घटना से पहले दिलशाद को उसका दोस्त बिलाल, उसकी पत्नी आदि घर से बुलाकर ले गए थे। आरोप था कि साजिश के तहत उसे बहला-फुसलाकर ले गए थे। मामले में मुबीना, जरीना और बिलाल को मुख्य आरोपी बनाया गया था। गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ दोष सिद्ध हुआ।
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हालांकि यह मामला सीधे तौर पर हत्या की श्रेणी में नहीं आया, लेकिन आरोपियों का कृत्य गैर-इरादतन हत्या की श्रेणी में पाया गया।
न्यायाधीश संजय कुमार यादव ने तीनों दोषियों मुबीना, जरीना और बिलाल को 10-10 वर्ष की सजा सुनाई है। प्रत्येक दोषी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में उन्हें दो-दो महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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