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Aligarh News: जानलेवा हमले में तीन को 10 साल की सजा

Wed, 10 Dec 2025 02:33 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अलीगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, अलीगढ़ Updated Wed, 10 Dec 2025 02:33 AM IST
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Three people were sentenced to 10 years in prison for a deadly attack.
प्रॉपटी डीलर पर जानलेवा हमले के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक ने गांव के ही तीन अभियुक्तों को दस साल की सजा सुनाई है। न्यायालय ने तीनों पर अर्थदंड भी लगाया है।
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संदीप कुमार उर्फ टीटू निवासी कछपुरा ने कोतवाली हाथरस गेट में तहरीर देकर कहा था कि वह 24 नवंबर 2024 की शाम सात बजे अपनी बाइक से जा रहे थे। उस समय उनका दोस्त शिवकुमार बाइक पर पीछे बैठा था। जैसे ही वह गुलाब बाग के निकट पहुंचे तो सूरज ने चलती बाइक पर ही गोली मार दी। गोली उनकी पीठ में धंस गई। तभी दूसरे हमलावर श्रवण ने भी पिस्टल से फायर कर दिया, जिससे उनके शरीर में छर्रे लग गए।
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जैसे ही वह अपना बचाव करने के लिए पीछे भागे तो राजकुमार और अजीत भी उनके पीछे भागे, सभी ने फायर किए। अजीत ने पास आकर तमंचा उनकी कनपटी पर सटा दिया, लेकिन फायर मिस हो गया। हमलावर भीड़ को देखकर भाग निकले।
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अब एडीजे महेंद्र श्रीवास्तव के न्यायालय ने सूरज, श्रवण उर्फ सवन उर्फ मठठी और अजीत को धारा 191(2) में दो साल की सजा और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। धारा 191(3) में तीन साल की सजा और दस हजार रुपये के अर्थदंड और धारा 109 व 190 में तीनों को 10-10 साल की सजा और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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