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अलीगढ़ः बच्चे के अपहरण में महिला सहित तीन भेजे जेल

Wed, 03 Nov 2021 12:36 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 03 Nov 2021 12:36 AM IST
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Three including a woman sent to jail for kidnapping a child
एसपी सिटी कुलदीप सिंह गुनावत परिवार के सदस्यों से जानकारी करते हुए । - फोटो : CITY OFFICE
क्वार्सी क्षेत्र के छर्रा अड्डा पुल के नीचे से सोमवार सुबह बच्चे के अपहरण करने वाले दोनों आरोपी और उसे खरीदने वाली महिला को मंगलवार को पुलिस ने जेल भेज दिया। महिला का पति गायब है, उसकी तलाश में पुलिस टीमें लगी हुई हैं। इधर, मंगलवार को पुलिस फिर कबाड़ बीनने वाले परिवार में पहुंची, जहां बच्चे के विषय में जानकारी की। इस दौरान इंस्पेक्टर से परिवार ने आभार व्यक्त किया।
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वाकया सोमवार सुबह का है, जब मूल रूप से बिहार के बबलू के 4 साल के बेटे भोला को बाइक सवार दो युवक अगवा कर ले गए थे। हालांकि पुलिस खोजबीन के दौरान जब आरोपियों को लगा कि वे पकड़े जाएंगे तो दोनों उस बच्चे को वापस छोड़ने आ रहे थे, तभी दबोच लिए गए और बच्चा सकुशल बरामद कर लिया गया। इस दौरान छह घंटे तक पुलिस लगातार ऑपरेशन खुशी के तहत बच्चे की बरामदगी के प्रयास में जुटी रही अैर खुद एसएसपी कलानिधि नैथानी प्रकरण को मॉनीटर करते रहे। बच्चे के अपहरण में गंभीरपुरा के सनी व प्रिंस को पकड़ा गया। उनसे पूछताछ में साफ हुआ कि बाबरी मंडी की सोनिया नाम की महिला को यह बच्चा बेचने के लिए अगवा किया गया था। उससे 20 हजार रुपये लिए थे। इस पर उस महिला को भी पकड़ा गया। सीओ तृतीय श्वेताभ पांडेय के अनुसार देर रात तक हुई पूछताछ के बाद तीनों को जेल भज दिया गया है। अभी महिला का पति गायब है। उसकी तलाश में टीमें लगी हुई हैं।
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निसंतानों को बेचने वाले बच्चा चोर गैंग की जमानत खारिज
एडीजे विशेष न्यायालय ईसी एक्ट की अदालत से खारिज की गई जमानतें
महानगर के महुआ खेड़ा व गांधीपार्क क्षेत्र से सड़क किनारे झुग्गियों में रह रहे परिवारों के बच्चों के चोरी करने और उन्हें निसंतान दंपतियों को बेचने वाले गैंग के सरगना सहित आठ सदस्यों की जमानत अर्जियां खारिज की गई हैं। यह जमानत अर्जियां महुआ खेड़ा व गांधीपार्क से संबंधित मुकदमों में एडीजे विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट अशोक कुमार दशम के न्यायालय से खारिज की गई हैं। अदालत ने अपनी टिप्पणी में इसे गंभीर प्रवृत्ति का अपराध मानते हुए जमानत खारिज की हैं।
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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी चौ.जितेंद्र सिंह के अनुसार न्यायालय में जून माह में हुईं घटनाओं से संबंधित गैंग के मुख्य आरोपियों में शामिल सरगना गंगानगर धनीपुर के धर्मवीर सिंह उर्फ धोनी, दुर्योधन, हसायन के शुभम, धोनी की पत्नी अनीता, बहन बबली, दुर्योधन की पत्नी रश्मी के अलावा हरदुआगंज की आशा वर्कर रेखा शर्मा व शाहजमाल की बिचौलिया हाजरा की ओर से अलग अलग मुकदमों में जमानत अर्जियां दायर की गईं, जिन्हें न्यायालय ने खारिज कर दिया है।
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