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अलीगढ़ः जेल में मोबाइल-इंटरनेट प्रयोग पर कड़े किए गए कानून

Mon, 15 Nov 2021 12:27 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 15 Nov 2021 12:27 AM IST
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Stringent laws on mobile-internet use in jail
जेल में बंदियों/कैदियों द्वारा प्रतिबंधित मोबाइल, इंटरनेट या अन्य किसी तरह की डिवाइस के प्रयोग को लेकर कानून कड़े किए गए हैं। इसे लेकर अब पांच साल तक की सजा व जुर्माने का प्रावधान तय किया गया है। इसे लेकर खुद वरिष्ठ अधीक्षक कारागार की ओर से जानकारी दी गई है।
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अधीक्षक विपिन कुमार मिश्रा ने बताया है कि जेल में बेतार संचार संसाधन, मोबाइल, इंटरनेट, टैबलेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, पामटॉप, जीपीआरएस, एमएमएस या अन्य किसी भी तरह की डिवाइस का प्रयोग प्रतिबंधित है। इसे लेकर कानून की धारा में बदलाव किया गया है। उन्होंने बताया कि नए कानून के अनुसार इसके उल्लंघन पर 3 साल तक की सजा व 25 हजार जुर्माना व 5 साल की सजा व 20 हजार रुपये जुर्माना तक की सजा का प्रावधान तय किया गया है।
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