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सिकंदराराऊ सत्संग हादसा: हादसे की हुई सुनवाई, अगली तिथि 14 फरवरी नियत

Sat, 01 Feb 2025 10:42 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: चमन शर्मा Updated Sat, 01 Feb 2025 10:42 PM IST
सार

मामले में आठ आरोपियों की जमानत हो चुकी है, जबकि तीन की जमानत याचिका उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय में अब इस मामले में 14 फरवरी को सुनवाई होगी।

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Sikandra Rao Satsang accident hearing
हाथरस सत्संग हादसा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हाथरस के सत्र न्यायाधीश सतेंद्र कुमार के न्यायालय में सत्संग हादसे के मामले में आरोपों पर बहस हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस पूरी नहीं हो पाई। इस मामले में आठ आरोपियों की जमानत हो चुकी है, जबकि तीन की जमानत याचिका उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय में अब इस मामले में 14 फरवरी को सुनवाई होगी।

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उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष 2 जुलाई को सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि के सिकंदराराऊ के गांव फुलरई मुगलगढ़ी में आयोजित सत्संग में भगदड़ मच गई थी। हादसे में 121 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि करीब 250 लोग घायल हुए थे। न्यायालय में पुलिस ने इस मामले में 11 आरोपियों के विरुद्ध 3200 पेज का आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। 
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इस मामले में पुलिस ने 676 गवाह बनाए हैं। पुलिस ने इस मामले में पुलिस मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर, मेघ सिंह, मुकेश कुमार, मंजू देवी, मंजू यादव, रामलड़ेते, उपेंद्र सिंह, संजू कुमार, रामप्रकाश शाक्य, दुर्वेश कुमार और दलवीर सिंह को आरोपपत्र में आरोपी बनाया है। न्यायालय में सभी आरोपी उपस्थित हुए। 11 में से आठ आरोपियों की जमानत हो चुकी है, जबकि तीन आरोपियों देवप्रकाश मधुकर, मेघ सिंह व मुकेश की जमानत याचिका उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। 
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इस मामले की सुनवाई सत्र न्यायाधीश सतेंद्र कुमार के न्यायालय में चल रही है। सत्र न्यायालय में शनिवार को इस मामले में आरोपों पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि एक आरोपी दलवीर अविवाहित है, जबकि पुलिस ने दिखाया है कि गिरफ्तारी की सूचना उसकी पत्नी को दी। उन्होंने पुलिस की चार्जशीट को झूठ का पुलिंदा बताया।

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