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खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों के भेजें फोटो, होगा चालान
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अगर आपको सड़क पर कोई वाहन ऐसा दिखे, जिसे चालक खतरनाक तरीके से चला रहा और सड़क पर चलने वाले लोगों के जीवन को खतरे में डाल रहा है, तो उक्त वाहन का नंबर प्लेट सहित फोटो खींचकर आरटीओ विभाग को व्हाट्स नंबर 9758390029 पर भेज सकते हैं। ऐसे वाहन का आरटीओ विभाग द्वारा चालान काटा जाएगा। परिवहन विभाग ने जन सहभागिता अभियान की शुरूआत की है।
एआरटीओ प्रवर्तन अमिताभ चतुर्वेदी ने बताया कि देश में लगभग 10 हजार लोग हर साल कार्गो यानी ट्रक की बाडी से बाहर निकले लाहे के सरिया, राड, पाइप, चादर आदि के असुरक्षित संचालन से जान गंवा देते हैं। 20 हजार से अधिक लोग घायल हो जाते हैं। एमवी एक्ट की धारा-194 की उपधारा 1 (1) के तहत गाड़ी की बाडी से बाहर साइड में, दाहिने, बायें, पीछे अथवा ऊपर की दिशा में वाहन के बाहर की ओर निकले हुए माल का परिवहन पूर्णत: प्रतिबंधित है। उल्लंघन पर 20 हजार रुपये के जुर्माने व चालक को एक वर्ष की सजा हो सकती है। साथ ही अन्य प्रकार से खतरनाक तरीके से वाहन चलाकर लोगों के जीवन को खतरे में डालने वाले लोगों पर पर भी इसी प्रकार की कार्रवाई का प्रावधान है। जनता से अपील है कि इस प्रकार के वाहनों के फोटो खींचकर व्हाट्सएप नंबर 9758390029 पर शिकायत करें। ब्यूरो
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एआरटीओ प्रवर्तन अमिताभ चतुर्वेदी ने बताया कि देश में लगभग 10 हजार लोग हर साल कार्गो यानी ट्रक की बाडी से बाहर निकले लाहे के सरिया, राड, पाइप, चादर आदि के असुरक्षित संचालन से जान गंवा देते हैं। 20 हजार से अधिक लोग घायल हो जाते हैं। एमवी एक्ट की धारा-194 की उपधारा 1 (1) के तहत गाड़ी की बाडी से बाहर साइड में, दाहिने, बायें, पीछे अथवा ऊपर की दिशा में वाहन के बाहर की ओर निकले हुए माल का परिवहन पूर्णत: प्रतिबंधित है। उल्लंघन पर 20 हजार रुपये के जुर्माने व चालक को एक वर्ष की सजा हो सकती है। साथ ही अन्य प्रकार से खतरनाक तरीके से वाहन चलाकर लोगों के जीवन को खतरे में डालने वाले लोगों पर पर भी इसी प्रकार की कार्रवाई का प्रावधान है। जनता से अपील है कि इस प्रकार के वाहनों के फोटो खींचकर व्हाट्सएप नंबर 9758390029 पर शिकायत करें। ब्यूरो
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