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Aligarh: कक्षा पांच तक मान्यता पर पढ़ाई हो रही आठवीं तक, स्कूल बंद कराने के आदेश, एक लाख का जुर्माना

Mon, 06 Apr 2026 04:11 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Mon, 06 Apr 2026 04:11 PM IST
सार

स्कूल परिसर में कुछ कक्षाएं टिन शेड में संचालित पाई गईं और प्रबंधन मौके पर कोई भी मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। उपलब्ध कराए गए मान्यता प्रमाणपत्र में भी कटिंग पाई गई, जिससे दस्तावेज संदिग्ध लगे।

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School fined for running illegal classes
स्कूल की अवैध क्लास बंद करने के आदेश - फोटो : freepik

विस्तार

अलीगढ़ के तालसपुर कलां स्थित ब्राइट होम पब्लिक स्कूल के खिलाफ बेसिक शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए स्कूल को बंद करने के आदेश दिए हैं। जांच में पाया गया कि स्कूल को केवल कक्षा एक से पांच तक की मान्यता प्राप्त है, जबकि यहां आठवीं तक की कक्षाएं संचालित की जा रही थीं।

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बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) डॉ. राकेश कुमार सिंह के निर्देश पर स्कूल प्रबंधन पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। साथ ही आदेश दिया गया है कि 15 दिन के भीतर जुर्माना राशि राजकोष में जमा कराई जाए।
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यह कार्रवाई बीईओ लोधा द्वारा 10 मई 2025 को किए गए औचक निरीक्षण के बाद की गई। निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताएं सामने आईं। स्कूल परिसर में कुछ कक्षाएं टिन शेड में संचालित पाई गईं और प्रबंधन मौके पर कोई भी मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। उपलब्ध कराए गए मान्यता प्रमाणपत्र में भी कटिंग पाई गई, जिससे दस्तावेज संदिग्ध लगे। जांच रिपोर्ट के आधार पर विभाग ने स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर यह कार्रवाई की गई।
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बीएसए ने निर्देश दिए हैं कि तीन दिन के भीतर अवैध रूप से संचालित कक्षाओं को बंद किया जाए और सभी छात्रों का प्रवेश नजदीकी परिषदीय या मान्यता प्राप्त विद्यालयों में सुनिश्चित कराया जाए। वहीं, स्कूल के प्रबंधक मनोज कुमार का कहना है कि विभाग को मान्यता से संबंधित सभी आवश्यक प्रपत्र पहले ही उपलब्ध करा दिए गए थे। 

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