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अलीगढ़ : संदीप गुप्ता हत्याकांड में तीन की जमानत अर्जी खारिज
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अलीगंज (एटा) के मशहूर लॉजिस्टिक कारोबारी व सीमेंट सप्लायर संदीप गुप्ता हत्याकांड में साजिश रचने के तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज हुई हैं। यह जमानत अर्जियां सत्र न्यायाधीश डॉ. बब्बू सारंग की अदालत से खारिज की गई हैं। संदीप हत्याकांड में 13 आरोपी जेल भेजे गए हैं, जिनमें से तीन मौके के शूटर और बाकी साजिश व रेकी करने के आरोपी हैं।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता डीजीसी फौजदारी धीरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार 28 दिसंबर की देर शाम सिविल लाइंस क्षेत्र में गांधी आई तिराहे पर संदीप गुप्ता की उस समय हत्या की गई थी, जब वे अपनी गाड़ी से कुछ सहयोगियों के साथ जा रहे थे। इस दौरान पान मसाला लेने के लिए उनकी गाड़ी रुकी, तभी शूटरों ने गोलियां बरसाकर उनकी हत्या कर दी थी।
इस हत्या में संदीप के दोस्त के दामाद सारसौल के अंकुश अग्रवाल व उसके ट्रांसपोर्टर पिता राजीव अग्रवाल द्वारा 20 लाख की सुपारी देकर हत्या कराया जाना उजागर हुआ। इस हत्या में टॉप-10 सूची में शामिल प्रवीन बाजौता व उसके साथियों के नाम शूटर के रूप में सामने आए। पुलिस ने सभी आरोपी जेल भेज दिए। अब साजिश व सहयोग में शामिल रहे अंकुश के पिता राजीव अग्रवाल, अंकुश के दो दोस्त रामघाट रोड रामस्नेही विहार निवासी उत्कर्ष चौधरी व रामघाट रोड के ही मोटर गैराज संचालक दुष्यंत चौधरी की ओर से जमानत अर्जियां दायर की गईं, जिन्हें बुधवार को खारिज कर दिया गया। इसके अलावा नगला विहारी जवां के संजय की जमानत एक अन्य हत्या के मामले में खारिज की गई है।
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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता डीजीसी फौजदारी धीरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार 28 दिसंबर की देर शाम सिविल लाइंस क्षेत्र में गांधी आई तिराहे पर संदीप गुप्ता की उस समय हत्या की गई थी, जब वे अपनी गाड़ी से कुछ सहयोगियों के साथ जा रहे थे। इस दौरान पान मसाला लेने के लिए उनकी गाड़ी रुकी, तभी शूटरों ने गोलियां बरसाकर उनकी हत्या कर दी थी।
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इस हत्या में संदीप के दोस्त के दामाद सारसौल के अंकुश अग्रवाल व उसके ट्रांसपोर्टर पिता राजीव अग्रवाल द्वारा 20 लाख की सुपारी देकर हत्या कराया जाना उजागर हुआ। इस हत्या में टॉप-10 सूची में शामिल प्रवीन बाजौता व उसके साथियों के नाम शूटर के रूप में सामने आए। पुलिस ने सभी आरोपी जेल भेज दिए। अब साजिश व सहयोग में शामिल रहे अंकुश के पिता राजीव अग्रवाल, अंकुश के दो दोस्त रामघाट रोड रामस्नेही विहार निवासी उत्कर्ष चौधरी व रामघाट रोड के ही मोटर गैराज संचालक दुष्यंत चौधरी की ओर से जमानत अर्जियां दायर की गईं, जिन्हें बुधवार को खारिज कर दिया गया। इसके अलावा नगला विहारी जवां के संजय की जमानत एक अन्य हत्या के मामले में खारिज की गई है।
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