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संवेदनशील उत्पादों के ट्रांसपोर्ट्रेशन पर आरएफ आईडी अनिवार्य

Tue, 19 Jan 2021 12:53 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 19 Jan 2021 12:53 AM IST
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RF ID mandatory on transport of sensitive products
वाणिज्य कर विभाग ने जीएसटी के दायरे में आने वाले संवेदनशील वस्तुओं को ढोने वाले व्यावसायिक वाहनों पर आरएफ-आईडी को अनिवार्य कर दिया है। ऐसी वस्तुओं का आवागमन बिना आरएफ आईडी के पकड़ा गया तो वाहन स्वामी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। गभाना टोल प्लाजा पर आरएफ आईडी टैग लगाने वाली एजेंसी को तैनात किया गया है। पूर्व में 52 वाहनों से जुर्माना वसूल किया गया है।
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वाणिज्य कर विभाग तालानगरी की एसआईबी के एडिशनल कमिश्नर एके माहेश्वरी ने बताया कि पान मसाला, तंबाकू, आयरन, स्टील, सीमेंट, लकड़ी, टिंबर समेत अन्य उत्पाद ढोने वाले वाहनों पर आरएफ आईडी टैग लगा होना चाहिए। गभाना के टोल प्लाजा पर शासन की ओर से एक एजेंसी नामित की गई है जो आरएफ आईडी टैग लगा रही है। इसके लिए धर्मेंद्र चौधरी के मोबाइल नंबर 7906574128 पर संपर्क किया जा सकता है। ट्रांसपोर्टर जल्द से जल्द वाहनों पर आरएफ आईडी टैग लगवा लें अन्यथा जुर्माना वसूल किया जाएगा। इसके लिए गाजियाबाद व मथुरा सीमा पर रेडियो फ्रीक्वेंसी टॉवर भी लगाए गए हैं।
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