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कार से बंफर हटा लें, नहीं तो भरेंगे जुर्माना
ब्यूूराे, अमर उजाला, अलीगढ़।
Updated Tue, 30 Jan 2018 02:04 AM IST
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कार से बंफर हटा लें, नहीं तो भरेंगे जुर्माना
- फोटो : Rupesh
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यदि आपने अपनी कार को डेंटिंग से बचने के लिए आगे और पीछे दोनों ओर बंफर लगवा रखा है तो यह खबर आपके लिए है। दुर्घटना होने पर चौपहिया वाहनों में लगने वाले डेंट से तो यह बंफर आपकी गाड़ी को बचा सकते हैं, लेकिन बड़ी दुर्घटना में यही बंफर चालक और उसके साथ बैठे व्यक्ति की मौत का कारण भी बन जाता है।
परिवहन मंत्रालय का मानना है कि चूंकि बंफर सीधे गाड़ी के एक्सल में लगाया जाता है। जिससे टक्कर होने पर एक्सल में आगे लगे सेंसर काम नहीं करते हैं। सेंसर के काम नहीं करने से सेफ्टी एयर बैग स्वत: नहीं खुलते जिससे आगे बैठे लोगों को सुरक्षा कवच नहीं मिल पाता है। ऐसे में अगर बंफर न हो तो एक्सल में लगे सेंसर काम करते हैं और सेफ्टी एयर बैग मुसाफिरों को बचा लेते हैं।
एआरटीओ (प्रशासन/प्रवर्तन) अमिताभ चतुर्वेदी ने बताया कि परिवहन आयुक्त पी गुरुप्रसाद ने इस संबंध में एक आदेश दिया है। जिसकी प्रति सोमवार को मिली है। इसमें लिखा है कि लोग जागरूक हों और वाहनों से स्वयं ही बंफर हटवा लें, अन्यथा चेकिंग कर उनके बंफर हटवाए जाएंगे।
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गौर हो कि परिवहन मंत्रालय ने ये निर्देश सात दिसंबर 2017 को जारी किया था, लेकिन उदासीनता के कारण अब तक लागू नहीं हुआ। इसलिए परिवहन मंत्रालय ने दोबारा से रिमाइंडर भेज दिया है। एआरटीओ ने बताया कि अभियान चलाकर चौपहिया वाहनों से बंफर हटवाए जाएंगे। पहली बार बंफर लगी गाड़ी पकड़े जाने पर एक हजार रुपये तथा दूसरी बार में दो हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। इसके बाद भी यदि कोई बंफर नहीं हटवाता है तो यह दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।
स्टाफ की कमी के कारण अभी ये अभियान नहीं चल पा रहा है। जैसे ही स्टाफ उपलब्ध होगा गाड़ियों से बंफर हटवाने का अभियान चलाया जाएगा।
राधेश्याम, आरटीओ अलीगढ़
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परिवहन मंत्रालय का मानना है कि चूंकि बंफर सीधे गाड़ी के एक्सल में लगाया जाता है। जिससे टक्कर होने पर एक्सल में आगे लगे सेंसर काम नहीं करते हैं। सेंसर के काम नहीं करने से सेफ्टी एयर बैग स्वत: नहीं खुलते जिससे आगे बैठे लोगों को सुरक्षा कवच नहीं मिल पाता है। ऐसे में अगर बंफर न हो तो एक्सल में लगे सेंसर काम करते हैं और सेफ्टी एयर बैग मुसाफिरों को बचा लेते हैं।
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एआरटीओ (प्रशासन/प्रवर्तन) अमिताभ चतुर्वेदी ने बताया कि परिवहन आयुक्त पी गुरुप्रसाद ने इस संबंध में एक आदेश दिया है। जिसकी प्रति सोमवार को मिली है। इसमें लिखा है कि लोग जागरूक हों और वाहनों से स्वयं ही बंफर हटवा लें, अन्यथा चेकिंग कर उनके बंफर हटवाए जाएंगे।
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गौर हो कि परिवहन मंत्रालय ने ये निर्देश सात दिसंबर 2017 को जारी किया था, लेकिन उदासीनता के कारण अब तक लागू नहीं हुआ। इसलिए परिवहन मंत्रालय ने दोबारा से रिमाइंडर भेज दिया है। एआरटीओ ने बताया कि अभियान चलाकर चौपहिया वाहनों से बंफर हटवाए जाएंगे। पहली बार बंफर लगी गाड़ी पकड़े जाने पर एक हजार रुपये तथा दूसरी बार में दो हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। इसके बाद भी यदि कोई बंफर नहीं हटवाता है तो यह दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।
स्टाफ की कमी के कारण अभी ये अभियान नहीं चल पा रहा है। जैसे ही स्टाफ उपलब्ध होगा गाड़ियों से बंफर हटवाने का अभियान चलाया जाएगा।
राधेश्याम, आरटीओ अलीगढ़