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धार्मिक स्थल बंद, शादी समारोह में 50 व्यक्तियों की अनुमति
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कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए सरकार ने पाबंदियों में कड़ाई कर दी है। धार्मिक स्थलों को बंद करने और शादी समारोह में सिर्फ 50 लोगों की मौजूदगी की अनुमति दी गई है। सरकार की ओर से आगामी 14 दिनों के लिए यह गाइडलाइन लागू की गई हैं। जिला प्रशासन ने इन्हें लागू कर दिया है।
प्रभारी जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल की ओर से पत्र जारी किया गया। इसके मुताबिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, एकेडमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, कार्यक्रम, अन्य उत्सव भीड़ जुटाने तथा सभा करने पर प्रतिबंध लगाया गया।
शादी समारोह में अब केवल 50 व्यक्तियों की उपस्थिति ही मान्य होगी। दाह संस्कार में 20 व्यक्तियों की उपस्थिति को अनुमति दी गई है। सभी शॉपिंग कांप्लेक्स, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार, खेल कांप्लेक्स, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल, धार्मिक स्थलों को बंद किया गया है।
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रेल, बस, टैक्सी या अन्य सार्वजनिक परिवहन से जुड़े वाहन सिर्फ अपनी सवारियों की कुल क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ चलेंगे। सभी सरकारी और निजी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित होंगे। यह सभी प्रतिबंध आगामी 14 दिनों तक लागू रहेंगे।
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प्रभारी जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल की ओर से पत्र जारी किया गया। इसके मुताबिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, एकेडमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, कार्यक्रम, अन्य उत्सव भीड़ जुटाने तथा सभा करने पर प्रतिबंध लगाया गया।
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शादी समारोह में अब केवल 50 व्यक्तियों की उपस्थिति ही मान्य होगी। दाह संस्कार में 20 व्यक्तियों की उपस्थिति को अनुमति दी गई है। सभी शॉपिंग कांप्लेक्स, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार, खेल कांप्लेक्स, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल, धार्मिक स्थलों को बंद किया गया है।
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रेल, बस, टैक्सी या अन्य सार्वजनिक परिवहन से जुड़े वाहन सिर्फ अपनी सवारियों की कुल क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ चलेंगे। सभी सरकारी और निजी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित होंगे। यह सभी प्रतिबंध आगामी 14 दिनों तक लागू रहेंगे।