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अवैध ईंट भट्ठा संचालन: दोषी ठहराए गए तत्कालीन क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण, गिर सकती है गाज

Tue, 28 May 2024 09:31 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: चमन शर्मा Updated Tue, 28 May 2024 09:31 PM IST
सार

शिवपुरी छर्रा निवासी संदीप कुमार ने वर्ष 2022 में आरोप लगाया कि अतरौली में अवैध तरीके से ईंट भट्ठे का संचालन किया जा रहा है। इस पर जांच टीम को मौके पर भेजकर भट्ठे को बंद करा दिया। कुछ दिनों बाद फिर की गई शिकायत में ईंट भट्ठे का संचालन होता मिला। इसी मामले में तत्कालीन क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जयपाल सिंह के खिलाफ संदीप कुमार ने पहले हाईकोर्ट में फिर कोर्ट के आदेश पर डीएम से शिकायत की थी।

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regional pollution officer held guilty in illegal brick kiln operation
अलीगढ़ का यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय - फोटो : संवाद

विस्तार

अलीगढ़ के अतरौली क्षेत्र में बिना वैद्य अनुमति के संचालित हो रहे ईंट भट्ठे के संचालन में तत्कालीन क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भूमिका संदिग्ध मिली है। आरोप है कि तथाकथित कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर ईंट भट्ठा संचालन की अनुमति दी। इस मामले में डीएम से हुई शिकायत के बाद एडीएम प्रशासन पंकज कुमार ने तत्कालीन क्षेत्रीय अधिकारी जयपाल सिंह को जांच में दोषी ठहराते हुए जांच रिपोर्ट दे दी है।

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शिवपुरी छर्रा निवासी संदीप कुमार ने वर्ष 2022 में आरोप लगाया कि श्रीराम ईंट उद्योग, छौगंवा सिरसा रोड, छर्रा तहसील अतरौली में अवैध तरीके से ईंट भट्ठे का संचालन किया जा रहा है। इस पर जांच टीम को मौके पर भेजकर भट्ठे को बंद करा दिया। कुछ दिनों बाद फिर की गई शिकायत में ईंट भट्ठे का संचालन होता मिला। जिस पर ईंट भट्ठे पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में 7,33,500 रुपये अधिरोपित कर दिया गया।
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इसी मामले में तत्कालीन क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जयपाल सिंह के खिलाफ संदीप कुमार ने पहले हाईकोर्ट में फिर कोर्ट के आदेश पर डीएम से शिकायत की। आरोप लगाया कि क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी ने श्रीराम ईंट भट्ठा उद्योग के संचालक से मिलीभगत कर गंगीरी ब्लॅाक में संचालित सुकेश कुमार बीकेओ के ईंट भट्ठे को बंद दर्शाते हुए एनओसी जारी करते हुए भट्ठे का संचालन करा दिया।
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डीएम ने इसकी तहसील अतरौली के माध्यम से जांच कराई तो स्पष्ट हुआ कि दोनों ईंट भट्ठों की आपस में करीब आठ किलोमीटर की दूरी है। इतना ही नहीं जिला पंचायत द्वारा लाइसेंस एवं कर की वसूली की रसीद के साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ द्वारा सहमति पत्र उपलब्ध कराया गया है। शिकायतकर्ता संदीप कुमार की शिकायत के बाद प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने अनुमति पत्र को वापस कर दिया। एडीएम प्रशासन पंकज कुमार ने बताया कि इस प्रकरण में जांच में साफ हुआ है कि तत्कालीन क्षेत्रीय अधिकारी जयपाल सिंह ने बिना गहनता से जांच किए तथाकथित कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर जल वायु की सहमति, अनुमति (कंसर्ट) जारी कर दी गई।


इसके लिए तत्कालीन क्षेत्रीय अधिकारी जयपाल सिंह प्रथमदृष्टया दोषी हैं। इस मामले में तत्कालीन क्षेत्रीय अधिकारी जयपाल सिंह से फोन पर संपर्क किया गया। उन्होंने बताया कि सीढ़ियों से गिर जाने से उन्हें सिर में चोट लगी है, इस कारण चिकित्सकों ने बात करने से मना कर दिया है। अपना पक्ष बाद में रखेंगे।

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