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Aligarh News: श्वान की 23 प्रजातियों के प्रतिबंध का खंडन, दिल्ली हाईकोर्ट अधिवक्ता ने बताया यह

Sat, 27 Apr 2024 11:44 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: चमन शर्मा Updated Sat, 27 Apr 2024 11:44 PM IST
सार

दिल्ली हाईकोर्ट के अधिवक्ता पवन यादव ने गत दिनों में चर्चित हो रही 23 प्रजातियों के प्रतिबंध की खबर का खंडन किया। उन्होंने बताया कि इस अधिसूचना को जारी करते वक्त सरकारी संस्था के अलावा किसी भी हितधारकों से परामर्श नहीं किया गया।

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Refutation of ban on 23 species of dogs
पत्रकाराें से वार्ता करते दिल्ली हाईकोर्ट अधिवक्ता पवन यादव - फोटो : संवाद

विस्तार

27 अप्रैल को आगरा रोड स्थित एक होटल में श्वान रक्षा के लिए नव गठित संस्था जस्टिस फॉर पॉ की बैठक में नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई। बैठक की अध्यक्षता दिल्ली हाईकोर्ट के अधिवक्ता पवन यादव ने की। 

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पवन यादव ने नव गठित टीम को शपथ दिलाई। संदीप वी.नक्षत्र को चेयरैमन, श्रवण सक्सेना व यतेंद्र सारस्वत को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अवशेष सिंह राणा को महासचिव, कोषाध्यक्ष भुवनेंद्र सिंह व दीपांशु भारद्वाज को सदस्य चुना गया। 
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पवन यादव ने गत दिनों में चर्चित हो रही 23 प्रजातियों के प्रतिबंध की खबर का खंडन किया। पवन ने बताया कि इस अधिसूचना को जारी करते वक्त सरकारी संस्था के अलावा किसी भी हितधारकों से परामर्श नहीं किया गया। पवन ने स्वान प्रेमियों से आग्रह किया कि किसी भी प्रकार की अफवाह से भ्रमित न हों। 

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