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महिला से दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की सजा

Thu, 25 Mar 2021 02:00 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 25 Mar 2021 02:00 AM IST
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rape accused get 10 year jail
एडीजे-15 के न्यायाधीश विजय कुमार वर्मा प्रथम के न्यायालय से महिला से दुष्कर्म के आरोपी को दस साल कैद व 21 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। यह फैसला मिशन शक्ति अभियान के तहत वर्ष 2015 की पालीमुकीमपुर थाने से संबंधित घटना में सुनाया गया है।
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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी कृष्ण मुरारी जौहरी के अनुसार वाकया 27 अगस्त 2015 का है, जब  महिला घर में अकेली थी। तभी गांव का ही आरोपी मोनू घर में घुस आया और दुष्कर्म व मारपीट की घटना को अंजाम देकर भाग गया। इस मामले में 28 अगस्त को पालीमुकीमपुर में मुकदमा दर्ज कराया गया। न्यायालय ने साक्ष्यों व गवाही के आधार पर आरोपी को दस साल कैद व 21 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। वहीं 11 हजार रुपये पीड़ित को देने का आदेश दिया है।
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