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छात्रा से दुष्कर्म की कोशिश करने वाले शिक्षक को सजा
अमर उजाला ब्यूूराे
Updated Tue, 25 Apr 2017 01:43 AM IST
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कोर्ट
- फोटो : Pintrest
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महानगर के खैर रोड स्थित नामचीन कान्वेंट स्कूल में मासूम बच्ची से रेप की कोशिश करने वाले शिक्षक को अदालत ने कड़ी सजा सुनाई है। एडीजे-फास्ट ट्रैक प्रथम जमशेद अली के न्यायालय से आरोपी को पांच साल की सजा और 13 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी प्रमोद कुमार तोमर ने बताया कि शहर के खैर रोड इलाके की बच्ची लोधा क्षेत्र में नामचीन कान्वेंट स्कूल में पहली कक्षा की छात्रा थी। 22 मई 2012को वह स्कूल के समर कैंप में भाग लेने गई थी। आरोप है कि स्कूल के टीचर ने उसके साथ अश्लील हरकत की।
तभी वहां स्कूल के अन्य बच्चे आ गए। दुष्कर्म में असफल होने पर बच्ची को धमकी दी कि यदि किसी को बताया तो जान से मार देगा। बच्ची को चुप कराने के लिए उसकी पिटाई भी की। बच्ची रोती हुई घर पहुंची। उसकी मां ने बच्ची के गाल पर निशान देखा, तो उसने पूरा वाकया बता दिया। इसके बाद फोटो देखकर उसने शिक्षक की पहचान की।
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मामले में आरोपी की पहचान योगेश कुमार पुत्र प्रेमचंद्र उर्फ प्रेम सिंह निवासी 5/419 न्यू अशोक नगर कॉलोनी वाटर टैंक के पीछे देहली गेट के रूप में हुई। मुकदमे के आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी हुई और चार्जशीट दायर हुई।
सत्र परीक्षण के दौरान अदालत ने साक्ष्यों व गवाही के आधार पर शिक्षक को बच्ची संग दुष्कर्म की कोशिश, छेड़खानी व धमकाने का आरोपी माना। इसके आधार पर आरोपी को पांच साल की सजा और 13 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया।
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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी प्रमोद कुमार तोमर ने बताया कि शहर के खैर रोड इलाके की बच्ची लोधा क्षेत्र में नामचीन कान्वेंट स्कूल में पहली कक्षा की छात्रा थी। 22 मई 2012को वह स्कूल के समर कैंप में भाग लेने गई थी। आरोप है कि स्कूल के टीचर ने उसके साथ अश्लील हरकत की।
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तभी वहां स्कूल के अन्य बच्चे आ गए। दुष्कर्म में असफल होने पर बच्ची को धमकी दी कि यदि किसी को बताया तो जान से मार देगा। बच्ची को चुप कराने के लिए उसकी पिटाई भी की। बच्ची रोती हुई घर पहुंची। उसकी मां ने बच्ची के गाल पर निशान देखा, तो उसने पूरा वाकया बता दिया। इसके बाद फोटो देखकर उसने शिक्षक की पहचान की।
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मामले में आरोपी की पहचान योगेश कुमार पुत्र प्रेमचंद्र उर्फ प्रेम सिंह निवासी 5/419 न्यू अशोक नगर कॉलोनी वाटर टैंक के पीछे देहली गेट के रूप में हुई। मुकदमे के आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी हुई और चार्जशीट दायर हुई।
सत्र परीक्षण के दौरान अदालत ने साक्ष्यों व गवाही के आधार पर शिक्षक को बच्ची संग दुष्कर्म की कोशिश, छेड़खानी व धमकाने का आरोपी माना। इसके आधार पर आरोपी को पांच साल की सजा और 13 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया।