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जहरीली शराब कांड: साढ़े चार साल बाद आया फैसला, मिलावटी शराब बेचने वाले प्रमोद गुप्ता को 10 साल की सजा
Tue, 20 Jan 2026 10:21 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: चमन शर्मा
Updated Tue, 20 Jan 2026 10:21 PM IST
सार
प्रमोद ने स्वीकारा कि धरपकड़ से बचने के लिए वह इस शराब को ठिकाने लगाने जा रहा था। उसी शराब से जवां में मृत्यु हुई थी।
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शराब कांड में प्रमोद कुमार गुप्ता को सजा होने के बाद जेल ले जाते पुलिसकर्मी
- फोटो : संवाद
विस्तार
अलीगढ़ के जहरीली शराब कांड से जुड़े मुकदमे में 20 जनवरी को अदालत ने फैसला सुना दिया। एडीजे-14 अमित कुमार तिवारी की अदालत ने मेथेनाल मिलावट युक्त शराब बेचने के आरोपी तस्कर प्रमोद गुप्ता को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास व 90 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार पांच जून 2021 को एसओ जवां चंचल सिरोही ने थाना क्वार्सी में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा कि जवां क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से हुईं मौतों के बाद शराब माफिया मुनीश शर्मा को पकड़ा गया। पूछताछ में उसने स्वीकारा कि उन्हें यह मिलावटी शराब कुलदीप विहार महुआ खेड़ा का प्रमोद गुप्ता लाकर देता है। पुलिस ने प्रमोद गुप्ता को दबोच लिया। उसके पास से 24 क्वार्टर देसी शराब गुड इवनिंग ब्रांड बरामद हुई।
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प्रमोद ने स्वीकारा कि धरपकड़ से बचने के लिए वह इस शराब को ठिकाने लगाने जा रहा था। उसी शराब से जवां में मृत्यु हुई थी। इसी मामले में चार्जशीट के आधार पर न्यायालय में ट्रायल हुआ। प्रमोद सोमवार को कोर्ट में खुद ही हाजिर हो गया। 20 जनवरी को शराब कांड के सूचीबद्ध मामलों की सुनवाई कर रही अदालत ने अपमिश्रित शराब बेचने व धोखाधड़ी संबंधी धाराओं में प्रमोद को दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कारावास व 90 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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