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कोरोना कर्फ्यू में गाइड लाइन का उल्लंघन रोकेगी पुलिस

Fri, 07 May 2021 12:58 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 07 May 2021 12:58 AM IST
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Police will stop violation of guide line in Corona curfew
जिले में कोरोना कर्फ्यू में गाइड लाइन के उल्लंघन पर कार्रवाई के लिए स्कीम लागू कर दी गई है। इसके तहत 18 चेकिंग बॉर्डर प्वाइंट पर थाना मोबाइल, 22 पीआरवी वाहन, 22 लैपर्ड चेकिंग करेंगी व कोविड चालान करेगी।
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इसके अलावा जिले के 80 चेकिंग स्थलों पर 23 पीआरवी वाहन, 20 लैपर्ड व थाना मोबाइल चेकिंग करेंगे। क्रिटिकल 103 प्वाइंट पर 26 पीआरवी वाहन, 72 लैपर्ड व थाना मोबाइल प्रथम व द्वितीय चेकिंग करेंगी। स्कीम लागू होने के बाद संबंधित क्षेत्राधिकारी भ्रमण करते रहेंगे।
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एसएसपी कलानिधि नैथानी ने दोदपुर रोड, क्वार्सी चौराहा, दुबे का पड़ाव, कंपनीबाग चौराहा, रसलगंज चौराहा आदि पर भ्रमण करके कोरोना कर्फ्यू के तहत कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन कराने के लिए ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
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उन्होंने कहा कि कोई बेवजह/अनावश्यक रूप से कोई बाहर घूमता मिले तो कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सोशल डिस्टेंस का पालन न करने व मास्क न पहनने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया। जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को कोरोना कर्फ्यू को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए ए,बी,सी स्कीम के तहत बैरियर लगाकर चेकिंग के लिए निर्देशित किया गया।
तीन बदमाशों पर गैंगस्टर एक्ट
एसएसपी कलानिधि नैथानी के निर्देश पर थाना सासनीगेट पुलिस ने हत्या व लूट करने वाले गिरोह के तीन बदमाशों के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध थाना सासनीगेट में हत्या व लूट के मुकदमे पंजीकृत हैं।
चार अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोलने के आदेश
एसएसपी ने जिले के गोवध व पशु तस्करी की घटना करने वाले चार अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोलने के आदेश दिए हैं। चारों अपराधियों के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर में गोवध व पशु तस्करी के संबंध में कई अभियोग पंजीकृत हैं।

एसएसपी ने सभी क्षेत्राधिकारी व थाना प्रभारियों को अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए विशेष अभियान के तहत प्रभावी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि जिन पर गैर राजनीतिक आपराधिक मुकदमे हैं और विशेष तौर से 4 या उससे अधिक जघन्य अपराध के मुकदमे हैं, उनके विरुद्ध हिस्ट्री सीट पंजीकरण का कार्य करते हुए उन पर लगातार निगरानी रखने के आदेश दिए हैं।
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