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अलीगढ़ः जमीरउल्लाह व पूनम बजाज को कोर्ट में पेश करे पुलिस
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कई वर्ष पुराने प्रकरणों में न्यायालय में हाजिर न होने के कारण समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधयाक जमीरउल्लाह और भाजपा की प्रदेश मंत्री वरिष्ठ अधिवक्ता पूनम बजाज को कोर्ट में पेश करने का आदेश जारी किया गया है। यह आदेश एडीजे-4 एमपी/एमएलए कोर्ट की न्यायाधीश की ओर से एसएसपी को लिखे गए अलग-अलग पत्रों में जारी किया गया है। दोनों मामलों में पेशी के लिए 3 सितंबर तारीख नियत की गई है। न्यायालय ने अपने पत्र में यह तल्ख टिप्पणी की गई है कि लगातार इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए जा रहे हैं। मगर प्रभावशाली व्यक्ति होने के कारण पुलिस इन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही।
जाम लगाकर बोला था पुलिस पर हमला
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता रामकुमार के अनुसार भाजपा नेता पूनम बजाज से जुड़ा मामला सासनी गेट क्षेत्र से वर्ष 1993 का है। मुकदमे के अनुसार अरविंद नाम के व्यक्ति को मकान में कब्जा दिलाने की मांग करते हुए भाजपा नेता पूनम बजाज के नेतृत्व में अन्य नामजद मधु गुप्ता, मौजूदा शहर क्षेत्र के भाजपा विधायक संजीव राजा, मृदुला गुप्ता, सरला बहन, कृष्णा गुप्ता, गौरा देवी, लता, अरविंद व 100-150 अज्ञात लोगों ने चिरंजीलाल स्कूल के सामने आगरा रोड पर जाम लगाया था। इस दौरान समझाने गई पुलिस से हाथापाई करते हुए सामूहिक हमला बोला गया था। पथराव कर वाहनों के शीशे तोड़े गए थे। बाद में पुलिस ने बल प्रयोग कर लोगों को गिरफ्तार किया और इन सभी पर मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज होने के बाद से आज तक इस मामले में पूनम बजाज न्यायालय में हाजिर नहीं हुईं। बाकियों ने पैरवी जारी रखी। चूंकि 2017 में संजीव राजा विधायक बन गए। इसलिए यह मुकदमा प्रयागराज स्थित एमपी/एमएलए कोर्ट चला गया। बाद में जिला स्तर पर एमपी/एमएलए कोर्ट निर्धारित होने के कारण यह पत्रावली वापस लौटी। न्यायालय ने पूनम बजाज के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए। मगर वे हाजिर नहीं हुईं। इस पर न्यायालय ने मामले में एसएसपी को पत्र लिख 3 सितंबर को पूनम बजाज को कोर्ट में पेश करने को लिखा है।
तय समय के बाद भी सभा का आरोप
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता रामकुमार के अनुसार सपा नेता व पूर्व विधयाक जमीरउल्लाह से जुड़ा मुकदमा कोतवाली क्षेत्र का 2006 का है। मेयर का चुनाव लड़ने के दौरान इनके द्वारा देर रात मुख्तार अंसारी रोड ऊपरकोट पर जनसभा आयोजित की गई। चूंकि आचार संहिता और धारा 144 लागू थी। इसलिए पुलिस ने रात 10 बजने पर सभा खत्म करने को कहा। मगर, मेयर प्रत्याशी रहते जमीर उल्लाह सभा करते रहे और 11 बजे के बाद तक सभा आयोजित हुई। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, जिसमें आज तक ये न्यायालय में हाजिर नहीं हुए। न्यायालय ने इस मामले में इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट के साथ-साथ कुर्की नोटिस भी जारी कर रखा है। मगर कुर्की नोटिस पुलिस ने तामील तक नहीं कराया। इसे लेकर न्यायालय ने एसएसपी को पत्र लिखा है, जिसमें नोटिस तामील कराने के साथ साथ 3 सितंबर को इन्हें कोर्ट में पेश करने को कहा है।
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इस मुकदमे को लेकर मुझे व्यक्तिगत तौर पर या मेरे अधिवक्ता को आज तक कोई जानकारी नहीं रही है। अगर ऐसा है तो न्यायालय के आदेश का सम्मान किया जाएगा और जानकारी कर न्यायालय में हाजिर होकर आदेश का पालन किया जाएगा।-जमीरउल्लाह, पूर्व विधायक
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- इस मुकदमे को लेकर मेरे पास आज तक कोई सूचना नहीं आई है। मैं तो वैसे भी दिन का ज्यादातर समय दीवानी में ही रहती हूं। अभी बाहर हूं। अलीगढ़ पहुंचकर न्यायालय में हाजिर होकर आदेश का पालन किया जाएगा।-पूनम बजाज, प्रदेश मंत्री भाजपा
विधायक के मुकदमा वापसी मामले में सुनवाई आज
अलीगढ़। भाजपा के शहर क्षेत्र से विधायक संजीव राजा पर बन्नादेवी से जुड़े एक मुकदमा वापसी का आदेश शासन स्तर से पिछले वर्ष जारी हुआ था। मगर कोरोना काल में न्यायालयों में कामकाज रुकने के कारण यह प्रक्रिया जहां की तहां रुक गई थी। अब इस मामले में फिर से प्रक्रिया शुरू हो गई और इस पर शुक्रवार को सुनवाई की तारीख नियत है। यह जानकारी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता रामकुमार ने दी है।
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जाम लगाकर बोला था पुलिस पर हमला
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता रामकुमार के अनुसार भाजपा नेता पूनम बजाज से जुड़ा मामला सासनी गेट क्षेत्र से वर्ष 1993 का है। मुकदमे के अनुसार अरविंद नाम के व्यक्ति को मकान में कब्जा दिलाने की मांग करते हुए भाजपा नेता पूनम बजाज के नेतृत्व में अन्य नामजद मधु गुप्ता, मौजूदा शहर क्षेत्र के भाजपा विधायक संजीव राजा, मृदुला गुप्ता, सरला बहन, कृष्णा गुप्ता, गौरा देवी, लता, अरविंद व 100-150 अज्ञात लोगों ने चिरंजीलाल स्कूल के सामने आगरा रोड पर जाम लगाया था। इस दौरान समझाने गई पुलिस से हाथापाई करते हुए सामूहिक हमला बोला गया था। पथराव कर वाहनों के शीशे तोड़े गए थे। बाद में पुलिस ने बल प्रयोग कर लोगों को गिरफ्तार किया और इन सभी पर मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज होने के बाद से आज तक इस मामले में पूनम बजाज न्यायालय में हाजिर नहीं हुईं। बाकियों ने पैरवी जारी रखी। चूंकि 2017 में संजीव राजा विधायक बन गए। इसलिए यह मुकदमा प्रयागराज स्थित एमपी/एमएलए कोर्ट चला गया। बाद में जिला स्तर पर एमपी/एमएलए कोर्ट निर्धारित होने के कारण यह पत्रावली वापस लौटी। न्यायालय ने पूनम बजाज के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए। मगर वे हाजिर नहीं हुईं। इस पर न्यायालय ने मामले में एसएसपी को पत्र लिख 3 सितंबर को पूनम बजाज को कोर्ट में पेश करने को लिखा है।
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तय समय के बाद भी सभा का आरोप
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता रामकुमार के अनुसार सपा नेता व पूर्व विधयाक जमीरउल्लाह से जुड़ा मुकदमा कोतवाली क्षेत्र का 2006 का है। मेयर का चुनाव लड़ने के दौरान इनके द्वारा देर रात मुख्तार अंसारी रोड ऊपरकोट पर जनसभा आयोजित की गई। चूंकि आचार संहिता और धारा 144 लागू थी। इसलिए पुलिस ने रात 10 बजने पर सभा खत्म करने को कहा। मगर, मेयर प्रत्याशी रहते जमीर उल्लाह सभा करते रहे और 11 बजे के बाद तक सभा आयोजित हुई। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, जिसमें आज तक ये न्यायालय में हाजिर नहीं हुए। न्यायालय ने इस मामले में इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट के साथ-साथ कुर्की नोटिस भी जारी कर रखा है। मगर कुर्की नोटिस पुलिस ने तामील तक नहीं कराया। इसे लेकर न्यायालय ने एसएसपी को पत्र लिखा है, जिसमें नोटिस तामील कराने के साथ साथ 3 सितंबर को इन्हें कोर्ट में पेश करने को कहा है।
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इस मुकदमे को लेकर मुझे व्यक्तिगत तौर पर या मेरे अधिवक्ता को आज तक कोई जानकारी नहीं रही है। अगर ऐसा है तो न्यायालय के आदेश का सम्मान किया जाएगा और जानकारी कर न्यायालय में हाजिर होकर आदेश का पालन किया जाएगा।-जमीरउल्लाह, पूर्व विधायक
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- इस मुकदमे को लेकर मेरे पास आज तक कोई सूचना नहीं आई है। मैं तो वैसे भी दिन का ज्यादातर समय दीवानी में ही रहती हूं। अभी बाहर हूं। अलीगढ़ पहुंचकर न्यायालय में हाजिर होकर आदेश का पालन किया जाएगा।-पूनम बजाज, प्रदेश मंत्री भाजपा
विधायक के मुकदमा वापसी मामले में सुनवाई आज
अलीगढ़। भाजपा के शहर क्षेत्र से विधायक संजीव राजा पर बन्नादेवी से जुड़े एक मुकदमा वापसी का आदेश शासन स्तर से पिछले वर्ष जारी हुआ था। मगर कोरोना काल में न्यायालयों में कामकाज रुकने के कारण यह प्रक्रिया जहां की तहां रुक गई थी। अब इस मामले में फिर से प्रक्रिया शुरू हो गई और इस पर शुक्रवार को सुनवाई की तारीख नियत है। यह जानकारी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता रामकुमार ने दी है।