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AMU: कुलपति पैनल के खिलाफ दायर याचिका की अर्जी वापस, अब इंतजार है राष्ट्रपति के निर्णय का
Thu, 16 Nov 2023 05:40 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: चमन शर्मा
Updated Thu, 16 Nov 2023 05:40 PM IST
सार
जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली के सैयद अफजल मुर्तजा रिजवी ने एएमयू के कुलपति पैनल के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। जिसमें अगली सुनवाई 16 नवंबर तय हुई थी। याची सैयद अफजल मुर्तजा रिजवी ने याचिका की अर्जी वापस ले ली है।
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एएमयू
- फोटो : Amar Ujala
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विस्तार
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) के कुलपति पैनल का मामला उच्च न्यायालय पहुंच गया था। एक याचिका दायर की गई थी, जिसकी न्यायालय में सुनवाई 16 नवंबर को तय की गई थी। याची ने ही अपनी दायर याचिका की अर्जी को वापस ले लिया। अब सभी को यूनिवर्सिटी की विजिटर राष्ट्रपति के निर्णय का इंतजार है, जिसमें तीन नामों में से एक पर मुहर लगेगी।
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जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली के सैयद अफजल मुर्तजा रिजवी ने एएमयू के कुलपति पैनल के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। कुलपति पैनल के मामले में 9 नवंबर को सुनवाई हुई, जिसमें अगली सुनवाई 16 नवंबर तय हुई। अमुवि के कार्यवाहक कुलपति पर सवाल खड़े करते हुए याचिका दायर की गई थी । जिसमें कहा गया था कि जिस चयन में कार्यवाहक कुलपति शामिल हैं, उनकी पत्नी का दावेदारों की सूची में शामिल होना गलत है। याची सैयद अफजल मुर्तजा रिजवी ने याचिका की अर्जी वापस ले ली है।
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6 नवंबर को एएमयू कोर्ट बैठक में प्रो. एमयू रब्बानी, प्रो. फैजान मुस्तफा व प्रो. नईमा खातून के नाम पर मुहर लगाई। यूनिवर्सिटी की विजिटर राष्ट्रपति कुलपति पैनल में से तीन उम्मीदवारों से एक पर मुहर लगाएंगी।
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