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Aligarh News: शासन से एसवी कॉलेज में नियंत्रक नियुक्ति की मांगी अनुमति, प्रबंध समिति को किया अमान्य घोषित
Mon, 31 Jul 2023 02:06 AM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: चमन शर्मा
Updated Mon, 31 Jul 2023 02:06 AM IST
सार
एसवी कॉलेज प्रबंध समिति का चुनाव 22 दिसंबर 2022 को कराया गया था। इसके लिए कॉलेज को संचालित करने वाली श्री बारहसैनी कॉलेज सोसायटी ने चुनाव कराने के लिए पर्यवेक्षक नामित किए जाने की मांग की थी, लेकिन विवि ने अवगत कराया कि प्रबंध समिति का मामला उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में चुनाव कराना नियम विरुद्ध होगा।
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एसवी कॉलेज अलीगढ़
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय (आरएमपीयू) अलीगढ़ प्रशासन ने शासन से एसवी कॉलेज में नियंत्रक नियुक्त करने की अनुमति मांगी है। विवि की कार्य परिषद की बैठक में कॉलेज की प्रबंध समिति को अमान्य घोषित कर दिया गया है। वहीं, प्रबंध समिति के अध्यक्ष ने कुलपति पर हाईकोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाया है।
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कॉलेज प्रबंध समिति का चुनाव 22 दिसंबर 2022 को कराया गया था। इसके लिए कॉलेज को संचालित करने वाली श्री बारहसैनी कॉलेज सोसायटी ने चुनाव कराने के लिए पर्यवेक्षक नामित किए जाने की मांग की थी, लेकिन विवि ने अवगत कराया कि प्रबंध समिति का मामला उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में चुनाव कराना नियम विरुद्ध होगा। फिर भी चुनाव कराया गया और समिति की पत्रावली अनुमोदन करने के लिए विवि भेज दी गई।
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विवि के कुलसचिव महेश कुमार ने बताया कि विवि द्वारा प्रबंध समिति के निर्वाचन की वैधता की जांच के लिए 17 मई 2023 को हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति केडी शाही की अध्यक्षता तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की गई। जांच आख्या विवि में सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत की गई, जिससे विवि की कार्य परिषद की बैठक में 20 जुलाई 2023 में प्रस्तुत किया गया। सर्वसम्मति से चुनाव को अमान्य बताया गया। कुलपति के निर्देश पर कॉलेज के संचालन के लिए प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त करने के लिए उच्च शिक्षा उप्र शासन के विशेष सचिव से अनुमति मांगी है।
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इस संबंध में प्रबंध समिति के अध्यक्ष सीए अतुल गुप्ता ने बताया कि प्रबंध समिति का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन की बात कही जा रही है, वह गलत है, क्योंकि 16 मई 2022 को हाईकोर्ट ने मामले को खत्म कर दिया था। हाईकोर्ट को कुलपति गुमराह कर रहे हैं। कुलपति के खिलाफ अवमानना का वाद दाखिल करेंगे।