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Aligarh News: प्रत्याशियों को नामांकन, प्रचार, मतदान एवं मतगणना में वाहनों के लिए पास जरूरी

Sun, 16 Apr 2023 12:04 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 16 Apr 2023 12:04 AM IST
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Pass required for vehicles in nomination, election campaign, voting and counting
कलेक्ट्रेट सभागार में नगरीय निकाय चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए प्रभारी अधिकारियों के साथ - फोटो : samvad
निकाय चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को नामांकन, चुनाव प्रचार, मतदान एवं मतगणना के लिए अनुमति पास लेना जरूरी है। डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए वाहनों के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। प्रत्याशियों द्वारा नामांकन, चुनाव प्रचार, मतदान एवं मतगणना में वाहनों का उपयोग प्रशासन की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा।
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यदि वे बिना अनुमति वाहन संचालन कर चुनाव प्रचार करते हैं तो आदर्श चुनाव आचार संहिता के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट ने वाहन पास जारी करने के लिए नगर निगम क्षेत्र में महापौर, पार्षद प्रत्याशियों के लिए नगर मजिस्टेट को नोडल अधिकारी नामित किया है। इसी प्रकार नगर पालिका, नगर पंचायतों में अध्यक्ष एवं सभासद प्रत्याशियों के लिए संबंधित उप जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। डीएम ने कहा कि प्रत्याशी द्वारा अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र के साथ वाहन का प्रकार, रजिस्ट्रेशन के कागजात, चालक का नाम एवं नगरीय निकाय का नाम समेत अन्य सूचनाएं प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।
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हर पद के लिए होंगे अलग रंग के मतपत्र

निकाय चुनाव में मेयर पद के लिए नीले रंग, नगर पालिका अध्यक्ष के लिए हरे एवं नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए सफेद रंग का मतपत्र होगा। जबकि पार्षद, सभासद एवं वार्ड सदस्य पद के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र होगा।
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यहां से खरीद सकते हैं मतदाता सूची
कलेक्ट्रेट के बाहर बने डूडा कार्यालय के अलावा जिले के सभी तहसीलों मुख्यालयों पर मतदाता सूची एवं नामांकन पत्रों की निर्धारित शुल्क देकर खरीद की जा सकती है। सहायक निर्वाचन अधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि मतदाता सूची के लिए एक रुपये प्रत्येक पेज के हिसाब से धनराशि खर्च कर छायाप्रति प्राप्त कर सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच भी की जाएगी।




दूसरे चरण में 11 मई को होगा चुनाव
-एक नगर निगम, दो नगर पालिका एवं 15 नगर पंचायत
-छह नई नगर पंचायत - गभाना, मडराक, चंडौस, पिसावा, जवां -सिकंदरपुर, बरौली में पहली बार होगा चुनाव
-नगर निकाय के 329 वार्ड के 309 मतदान केंद्रों के 1063 मतदान स्थलों पर 11,77,317 मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग
-वर्ष 2011 की निकायवार जनसंख्या 1401915, वर्ष 2022 में 22 प्रतिशत की वृद्धि के अनुसार अनुमानित जनसंख्या - 1710336
- 6,01,298 पुरुष मतदाता एवं 5,35,810 महिला मतदाता, महिलाओं का लिंग अनुपात- 891
-93 संवेदनशील मतदान केंद्र, 62 अति संवेदनशील केंद्र, 31 अति संवेदनशील प्लस मतदान केंद्र, 124 सामान्य मतदान केंद्र
-59 सेक्टर, 34 जोन, नगर निगम में 736 मतदेय स्थलों पर 4405 ईवीएम लगेंगी, पालिका एवं नगर पंचायतों में मतपत्र प्रयोग होगा
-जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पंचायत एवं नगरीय निकाय द्वारा सार्वजनिक सूचना 16 अप्रैल को होगी जारी
-निर्वाचन अधिकारी द्वारा सार्वजनिक सूचना 17 अप्रैल को होगी जारी
-नाम निर्देशन पत्र का क्रय एवं जमा करने की तारीख 17 से 24 अप्रैल तक
-नामांकन पत्रों की जांच 25 अप्रैल को होगी
-नामवापसी 27 अप्रैल तक होगी
-चुनाव चिन्ह आवंटन 28 अप्रैल
-पोलिंग पार्टियों की धनीपुर मंडी से रवानगी - 10 मई
-मतदान 11 मई को सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक होगा
-मतगणना 13 मई सुबह सात बजे से मतगणना समाप्ति तक



यहां हो सकेंगे नामांकन पत्र जमा
जिला मजिस्ट्रेट इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि नगर निकाय चुनाव में मेयर पद के नामांकन की प्रक्रिया डीएम न्यायालय में पूरी होगी। सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय में नगर निगम के वार्ड संख्या एक से दस तक के नामांकन होंगे। एडीएम सिटी न्यायालय में नगर निगम के वार्ड संख्या 11 से 20 तक, न्यायालय एडीएम प्रशासन मे वार्ड संख्या 21 से 30 तक, न्यायालय एडीएम वित्त एवं राजस्व में 31 से 40 तक, एसीएम प्रथम के न्यायालय में 41 से 50 तक, एसीएम द्वितीय के न्यायालय में 51 से 60 तक, न्यायालय उपसंचालक चकबंदी के कार्यालय पुरानी बिल्डिंग में 61 से 70 तक, कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी पुरानी बिल्डिंग में 71 से 80 तक, न्यायालय एडीएम न्यायिक में नगर निगम के 80 से 90 वार्ड तक के नामांकन की प्रक्रिया पूरी होगी। इसके अलावा न्यायालय तहसीलदार खैर में नगर पालिका खैर एवं नगर पंचायत जट्टारी, न्यायालय तहसीलदार अतरौली में नगर पालिका अतरौली एवं नगर पंचायत छर्रा, न्यायालय तहसीलदार इगलास में नगर पंचायत इगलास एवं नगर पंचायत बेसवां, न्यायालय तहसीलदार गभाना में नगर पंचायत चंडौस, पिसावा, बरौली और गभाना, न्यायालय तहसीलदार कोल में नगर पंचायत हरदुआगंज, विजयगढ़, कौड़ियागंज, जलाली, मडराक और जवां के नामांकन होंगे।




चुनाव को प्रभारी अधिकारियों को सौंपे दायित्व
अलीगढ़। कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार को नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस दौरान डीएम ने चुनाव प्रभारी अधिकारियों को दायित्वों, जिम्मेदारियों एवं कर्तव्यों का बोध कराया। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता समेत अन्य आवश्यक दस्तावेज सभी को उपलब्ध करा दिए गए हैं। जिनका अध्ययन कर उनका अनुपालन कराएं। निर्वाचन प्रक्रिया में कार्मिकों की तैनाती के लिए सीडीओ को प्रभारी अधिकारी नामित किया गया है।



प्रशिक्षण, डि-कोडिंग एवं कार्मिकों की नियुक्ति का दायित्व भी उन्हीं को सौंपा गया है। सीडीओ की मदद के लिए जिला कृषि अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, पीडी डीआरडीए, डीआईओ एनआईसी एवं डीआईओएस को लगाया गया है। बुनियादी सुविधाओं के लिए जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट भ्रमण के उपरांत अपनी रिपोर्ट एडीएम प्रशासन को सौंपेंगे। ईवीएम संबंधी कार्य के लिए बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी को नामित किया गया है। मतपत्र व्यवस्था नगर मजिस्ट्रेट की देखरेख में एसओसी चकबंदी और जिला पंचायतीराज अधिकारी संभालेंगे। यातायात व्यवस्था सिटी मजिस्ट्रेट के साथ आरटीओ संभालेंगे। निर्वाचन लेखा सामग्री के लिए डीपीआरओ एवं सूचनाएं भेजने के लिए एडीएम वित्त एवं राजस्व को जिम्मेदारी सौंपी गई है।



आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करने को शिकायत प्रकोष्ठ एवं निर्वाचन नियंत्रण कक्ष के लिए नगर निगम क्षेत्र में एडीएम सिटी एवं नगर पालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्र के लिए एडीएम प्रशासन के साथ ही नगर मजिस्ट्रेट, एसीएम एवं एसडीएम को जिम्मेदार बनाया गया है। टेंट, फर्नीचर, बेरीकेडिंग, विद्युत एवं साउंड व्यवस्था के लिए नगर मजिस्ट्रेट के साथ मुख्य कोषाधिकारी, अधीक्षण अभियंता और मुख्य अग्निशमन अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है। वीडियोग्राफी, डिजिटल कैमरे और वेब कास्टिंग के लिए एसीएम द्वितीय, निर्वाचन व्यय लेखा के लिए मुख्य कोषाधिकारी, प्रेक्षकगणों के लिए एडीएम सिटी एवं नगर आयुक्त, शांति व्यवस्था, सुरक्षा, समन्वयक एवं जिला योजना के लिए एडीएम सिटी एवं एसपी ग्रामीण, नियंत्रण कक्ष, हेल्पलाइन के लिए डीडी एग्रीकल्चर, मतदाता सूची की छपाई एवं वितरण कार्य के लिए समस्त एसडीएम समेत अन्य अधिकारियों को भी उनके पद के अनुरूप जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।


सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि प्रथम रेंडमाइजेशन के उपरांत मतदान कार्मिकों को कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल में निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा। ईवीएम रेंडमाइजेशन के उपरांत उन्हें पुलिस सुरक्षा में धनीपुर मंडी पहुंचाया जाएगा। निर्वाचन के लिए वाहन पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है।

-नामांकन के लिए 329 वार्डों में 18 निर्वाचन अधिकारी, 40 सहायक निर्वाचन अधिकारी, नगर पालिका एवं नगर पंचायत में निर्वाचन अधिकारी के रूप में 43 एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में 101 अधिकारी एवं कर्मचारियों की तैनाती की गई है।



-नामांकन कक्ष में प्रत्याशी और उसके दो प्रस्तावक, मुख्य चुनाव अभिकर्ता समेत चार लोग ही प्रवेश पा सकेंगे। इसके अलावा किसी को नामांकन कक्ष तक जाने की अनुमति नहीं रहेगी।




-निकाय चुनाव के कोई बकाया नहीं का प्रमाण पत्र (नो- ड्यूज) पाने के लिए बैंकों, सहकारी समिति, भूमि विकास बैंक, तहसील मुख्यालयों पर आवेदन पत्रों की बिक्री शुरू हो गई है।
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