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जिला पंचायत सदस्य डेढ़ लाख और प्रधान प्रत्याशी अधिकतम 75 हजार रुपये कर सकेंगे खर्च

Tue, 09 Mar 2021 01:59 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 09 Mar 2021 01:59 AM IST
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Panchayat Election
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने नामांकन पत्र की फीस, जमानत राशि और चुनाव प्रचार राशि निर्धारित कर दी है। जिला पंचायत सदस्य के लिए 1.50 लाख और प्रधान प्रत्याशी अधिकतम 75 हजार रुपये चुनाव प्रचार व अन्य सभी चुनाव संबंधी कार्यों में खर्च कर सकेंगे। इनके लिए नामांकन पत्रों की फीस भी निर्धारित की गई है। जमानत राशि को लेकर इस बार व्यवस्था की गई है कि अगर कोई प्रत्याशी कोषागार में जमानत राशि जमा नहीं कर पाता है तो वह नामांकन के समय रिटर्निंग अफसर को जमानत राशि जमा कर सकता है।
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प्रधानी से लेकर जिला पंचायत पद तक के लिए दावेदार मैदान में उतर चुके हैं। खुद को संभावित प्रत्याशी बताते हुए जनता को अपनी ओर करने में जुट गए हैं। इधर, प्रशासन भी पूरी तैयारी में है। अप्रैल के दूसरे या तीसरे सप्ताह में अलीगढ़ में चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। इसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी/डीएम चंद्रभूषण सिंह की ओर से कोषागार को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि अगर कोई प्रत्याशी किसी भी समस्या के चलते कोषागार में जमानत राशि जमा नहीं करा पाता है तो उसके लिए नामांकन के दौरान उसी स्थान पर रिटर्निंग अफसर को जमानत राशि करने की व्यवस्था रहेगी। इसके लिए रसीद फार्म संख्या-385 की 600 पुस्तिकाओं को उपलब्ध कराया जाए। इधर, निर्वाचन आयोग ने नामांकन पत्र की फीस, जमानत राशि और चुनाव प्रसार राशि निर्धारित कर दी है। इसमें जिला स्तर पर कोई भी फेरबदल नहीं होगा।
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नामांकन के लिए ये होंगे जरूरी दस्तावेज
निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के लिए जरूरी दस्तावेजों के संबंध में आदेश जारी कर दिया है। सहायक निर्वाचन अधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि प्रधानी के चुनाव के लिए प्रत्याशी का उस ग्राम पंचायत में वोट होना जरूरी है। प्रस्तावक भी उसी पंचायत का वोटर होना चाहिए। वहीं, क्षेत्र पंचायत सदस्य के दावेदार के लिए उस ब्लाक की पंचायत का मतदाता होना चाहिए। प्रस्तावक उस वार्ड का वोटर होना चाहिए। इधर, जिला पंचायत सदस्य का प्रत्याशी पूरे जिले का निवासी और ग्राम पंचायत का मतदाता होना जरूरी है। इसके अलावा पुलिस द्वारा सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र, पंचायत, ब्लाक व जिला पंचायत की एनओसी, पैन कार्ड अनिवार्य होगा। वहीं, आरक्षण का लाभ लेने वाले प्रत्याशियों को शपथ पत्र लगाना होगा।
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पद का नाम नामांकन पत्र का मूल्य जमानत की धनराशि अधिकतम व्यय
सदस्य ग्राम पंचायत 150 500 10000
ग्राम प्रधान पंचायत 300 2000 75000
सदस्य क्षेत्र पंचायत 300 2000 75000
सदस्य जिला पंचायत 500 4000 1.50 लाख
- नोटऱ् अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग अथवा महिला वर्ग से नामांकन पत्र, जमानत राशि निर्धारित धनराशि से आधी होगी।
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