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Aligarh: बीमा के 17 दिन बाद हुई मृत्यु, क्लेम देने से कंपनी ने किया इन्कार, स्थायी लोक अदालत ने दिया यद आदेश

Tue, 24 Jun 2025 10:08 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: चमन शर्मा Updated Tue, 24 Jun 2025 10:08 PM IST
सार

याची ने बताया कि उनके पिता ने 2018 में बीमा कराया था। बीमा के 17 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। जब वे बीमा कंपनी में राशि लेने पहुंचे तो नियमों का हवाला देकर बीमा राशि देने से इंकार कर दिया। 

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Order to pay claim to insurance company
अदालत - फोटो : प्रतीकात्मक

विस्तार

संभल गुन्नौर के व्यक्ति ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से खुद का छह लाख रुपये का बीमा कराया था। उसकी मौत के बाद कंपनी ने बीमा राशि का भुगतान करने से इन्कार कर दिया। अब स्थायी लोक अदालत ने बीमा कंपनी को बीमा राशि के भुगतान करने के आदेश दिए हैं।

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याची देवेंद्र कुमार ने बताया कि उनके पिता उदयवीर सिंह ने 2018 में बीमा कराया था। बीमा के 17 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। जब वे बीमा कंपनी में राशि लेने पहुंचे तो नियमों का हवाला देकर बीमा राशि देने से इंकार कर दिया। 
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इस पर देवेंद्र ने बीमा कंपनी के अलीगढ़ कार्यालय व गुरुग्राम कार्यालय के अधिकारियों के खिलाफ याचिका दायर की। इसकी सुनवाई करते हुए स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष शंकर लाल, सदस्य सत्यदेव व आरती की संयुक्त पीठ ने बीमा राशि के भुगतान के आदेश दिए हैं।

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