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अलीगढ़ः खराब मोबाइल की कीमत के साथ क्षतिपूर्ति देने के आदेश
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खराब मोबाइल दिए जाने के मामले में उपभोक्ता संरक्षण आयोग द्वारा मोबाइल निर्माता कंपनी को मोबाइल की कीमत, मानसिक कष्ट की क्षतिपूर्ति और प्रकरण में हुए खर्च का भुगतान उपभोक्ता को करने का आदेश दिया है।
दादों निवासी प्रकाश शर्मा वर्तमान में गांधी पार्क क्षेत्र में संजय गांधी कॉलोनी में रहते हैं। उन्होंने रामघाट रोड स्थित मोबाइल शोरूम से 12500 रुपये अदा करके मोबाइल खरीदा था। लेकिन कुछ दिन बाद ही मोबाइल खराब हो गया। इसके बाद प्रकाश शर्मा मोबाइल शोरूम के मालिक के पास गए और मोबाइल में आई खराबी के संबंध में बताया।
शोरूम मालिक ने मोबाइल को ठीक करके देने का वादा किया लेकिन जब मोबाइल ठीक करके दिया गया, तब भी उसमें से खराबी दूर नहीं हो सकी। इस दौरान मोबाइल शोरूम और मोबाइल कंपनी के अधिकारी उपभोक्ता को न तो संतुष्ट कर सके, न ही उसकी समस्या का समाधान कर सके। इसके बाद प्रकाश शर्मा ने उपभोक्ता संरक्षण आयोग का दरवाजा खटखटाया। आयोग के अध्यक्ष हसनैन कुरैशी और सदस्य आलोक उपाध्याय व पूर्णिमा सिंह राजपूत ने मोबाइल कंपनी के अधिकारियों और शोरूम मालिक को आदेश दिया है कि वह मोबाइल की पूरी कीमत सहित 1000 रुपये मानसिक कष्ट क्षतिपूर्ति और 500 रुपये इस मामले पर आए हुए खर्च को एक महीने के अंदर भुगतान करें। जब तक विपक्षी पार्टी उपभोक्ता को पूरी रकम का भुगतान नहीं कर देती है, तब तक 9 फ़ीसदी की वार्षिक ब्याज देना होगा।
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दादों निवासी प्रकाश शर्मा वर्तमान में गांधी पार्क क्षेत्र में संजय गांधी कॉलोनी में रहते हैं। उन्होंने रामघाट रोड स्थित मोबाइल शोरूम से 12500 रुपये अदा करके मोबाइल खरीदा था। लेकिन कुछ दिन बाद ही मोबाइल खराब हो गया। इसके बाद प्रकाश शर्मा मोबाइल शोरूम के मालिक के पास गए और मोबाइल में आई खराबी के संबंध में बताया।
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शोरूम मालिक ने मोबाइल को ठीक करके देने का वादा किया लेकिन जब मोबाइल ठीक करके दिया गया, तब भी उसमें से खराबी दूर नहीं हो सकी। इस दौरान मोबाइल शोरूम और मोबाइल कंपनी के अधिकारी उपभोक्ता को न तो संतुष्ट कर सके, न ही उसकी समस्या का समाधान कर सके। इसके बाद प्रकाश शर्मा ने उपभोक्ता संरक्षण आयोग का दरवाजा खटखटाया। आयोग के अध्यक्ष हसनैन कुरैशी और सदस्य आलोक उपाध्याय व पूर्णिमा सिंह राजपूत ने मोबाइल कंपनी के अधिकारियों और शोरूम मालिक को आदेश दिया है कि वह मोबाइल की पूरी कीमत सहित 1000 रुपये मानसिक कष्ट क्षतिपूर्ति और 500 रुपये इस मामले पर आए हुए खर्च को एक महीने के अंदर भुगतान करें। जब तक विपक्षी पार्टी उपभोक्ता को पूरी रकम का भुगतान नहीं कर देती है, तब तक 9 फ़ीसदी की वार्षिक ब्याज देना होगा।
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