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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Order for trial against 387 vehicle operators

387 वाहन संचालकों के खिलाफ मुकदमे के आदेश

Tue, 27 Apr 2021 12:13 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 27 Apr 2021 12:13 AM IST
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Order for trial against 387 vehicle operators
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कार्मिकों, सुरक्षा बलों और सेक्टर, सुपर जोनल मजिस्ट्रेटों के लिए परिवहन विभाग द्वारा अधिग्रहीत किए गए वाहनों को उपलब्ध न कराना 387 वाहन संचालकों को भारी पड़ गया है। इन सभी के खिलाफ सिटी मजिस्ट्रेट की ओर से मुकदमा दर्ज कराने के आदेश जारी किए गए हैं।
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एआरटीओ प्रवर्तन अमिताभ चतुर्वेदी ने बताया कि जिला प्रशासन की मांग के अनुरूप 500 हल्के वाहनों का इंतजाम किया गया था। सभी वाहन संचालकों को आदेश तामील भी करा दिया गया था। सोमवार सुबह इनको अपने वाहन पुलिस लाइन में जमा कराने थे।
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मगर, 387 वाहन संचालक नहीं पहुंचे। इस पर इन सभी के खिलाफ सिटी मजिस्ट्रेट विनीत कुमार सिंह की ओर से मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए गए हैं। चुनाव नियमावली के उल्लंघन के तहत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा।
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हालांकि उन्होंने इस कार्रवाई से मुक्ति को लेकर भी बताया कि इनमें से जितने भी वाहन स्वामी अपने वाहन लेकर मंगलवार को पुलिस लाइन में उपस्थित हो जाते हैं, तो उनके खिलाफ मुकदमा वापसी का आदेश वापस ले लिया जाएगा।

जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेटों को वाहन कराए उपलब्ध
जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह की ओर से सोमवार दोपहर में सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेटों को वाहन आवंटित किए गए। इन सभी वाहनों का इस्तेमाल वह मतदान कार्य के दौरान निरीक्षण व अन्य सरकारी कार्य के दौरान कर सकते हैं।
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