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Aligarh News: चोरी गई कार की नहीं दी बीमा राशि, उपभोक्ता आयोग ने दिया भुगतान का आदेश

Sun, 14 Apr 2024 04:38 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: अलीगढ़ ब्यूरो Updated Sun, 14 Apr 2024 04:38 AM IST
सार

कार का 17 जून 2020 से 2021 तक का बीमा था। बीमा अवधि के दौरान 4 अगस्त 2020 को कार चोरी हो गई। इस संबंध में बीमा कंपनी से बीमा राशि के भुगतान का अनुरोध किया गया। मगर, कंपनी ने इन्कार कर दिया और तर्क दिया कि कार पंजीकरण ट्रांसफर नहीं हुआ।

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Order for payment of insurance amount of stolen car
उपभोक्ता आयोग का आदेश - फोटो : istock

विस्तार

अलीगढ़ के दोदपुर इलाके के एक व्यक्ति की कार की चोरी के मामले में बीमा कंपनी को कार की बीमा राशि के भुगतान के आदेश दिए हैं। यह आदेश जिला उपभोक्ता आयोग न्यायालय के अध्यक्ष-न्यायाधीश हसनैन कुरैशी, सदस्य आलोक उपाध्याय, पूर्णिमा सिंह राजपूत की संयुक्त पीठ ने सुनाया है।

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इस संबंध में अर्जी दोदपुर निवासी हाजी मो.नासिर ने दायर की। जिसमें कहा कि उन्होंने वीणा माहेश्वरी से कार खरीदी थी, जिसका 17 जून 2020 से 2021 तक का बीमा था। बीमा अवधि के दौरान 4 अगस्त 2020 को कार चोरी हो गई। इस संबंध में बीमा कंपनी से बीमा राशि के भुगतान का अनुरोध किया गया। मगर, कंपनी ने इन्कार कर दिया और तर्क दिया कि कार पंजीकरण ट्रांसफर नहीं हुआ। इस पर आयोग ने सुनवाई करते हुए बीमा राशि 84 हजार 785 रुपये 15 फीसदी ब्याज सहित व पांच हजार रुपये तीस दिन में भुगतान के आदेश दिए हैं। यह आदेश मस्कट मोटर्स व श्रीराम फाइनेंस के खिलाफ हुआ है।

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