Aligarh News: चोरी गई कार की नहीं दी बीमा राशि, उपभोक्ता आयोग ने दिया भुगतान का आदेश
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 14 Apr 2024 04:38 AM IST
सार
कार का 17 जून 2020 से 2021 तक का बीमा था। बीमा अवधि के दौरान 4 अगस्त 2020 को कार चोरी हो गई। इस संबंध में बीमा कंपनी से बीमा राशि के भुगतान का अनुरोध किया गया। मगर, कंपनी ने इन्कार कर दिया और तर्क दिया कि कार पंजीकरण ट्रांसफर नहीं हुआ।
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उपभोक्ता आयोग का आदेश
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