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शादी से 90 दिन पहले या बाद करें आवेदन: मिलेंगे 20 हजार, बस चाहिए ये दस्तावेज

Wed, 08 Jan 2025 09:05 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: चमन शर्मा Updated Wed, 08 Jan 2025 09:05 PM IST
सार

आवेदन शादी की तिथि से 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक ही स्वीकार्य है। विवाह हेतु अनुदान के लिए आर्थिक सहायता (अनुदान) हेतु ऑनलाइन आवेदन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

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शादी - फोटो : adobe stock

विस्तार

अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब व्यक्ति पुत्री की शादी के लिए आवेदन करें। इसमें पात्र को 20 हजार रुपये का सरकारी अनुदान मिलता है। यह जानकारी जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रजनीश कुमार पांडेय ने दी।

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 उन्होंने बताया कि योजना में अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर अन्य पिछड़ा वर्ग को लाभ मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व आवेदक के पास आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाते की पासबुक (जिसमें पूर्ण विवरण हों), शादी का कार्ड होना आवश्यक है। 
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आवेदक की आय शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में एक लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। योजना में विधवा एवं दिव्यांग आवेदकों की वरीयता प्रदान की जाएगी। आवेदन शादी की तिथि से 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक ही स्वीकार्य है।
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विवाह हेतु अनुदान के लिए आर्थिक सहायता (अनुदान) हेतु ऑनलाइन आवेदन के लिए यहां क्लिक करें

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