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रंजिशन ग्रामीण की हत्या में एक को उम्रकैद, पांच बरी

Sat, 30 Jul 2022 01:45 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 30 Jul 2022 01:45 AM IST
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One gets life imprisonment, five acquitted in the murder of Ranjan villager
पिसावा के महंगौरा गांव की चर्चित रंजिश में ग्रामीण की हत्या के एक दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है, जबकि पांच को बरी कर दिया गया। यह फैसला एडीजे प्रथम मनोज कुमार अग्रवाल की अदालत ने सुनाया है। खास बात है कि गवाहों के बयानों में विरोध के चलते पांच आरोपी बरी किए गए हैं।
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अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी अमर सिंह तोमर के अनुसार, घटना 13 दिसंबर 2012 की सुबह 8:15 बजे की है। वादी मुकदमा श्यामलाल ने पिसावा में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उसका भाई राकेश अवस्थी पड़ोस के गांव गोढ़नी के इंटर कॉलेज में चतुर्थ श्रेणी कर्मी था। रोजाना की तरह वह साइकिल से स्कूल ड्यूटी जा रहा था। तभी नामजदों ने रास्ते में घेरकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसकी हत्या कर दी। इस हत्याकांड में गांव के ही देवेंद्र देवू पंडित, योगेंद्र, जीतेश, विजय, सुरेश, योगी, धनीराम, होरीलाल, प्रेमचंद्र व गीता आदि को नामजद किया।
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पुलिस ने जीतेश अवस्थी, उसके दो भाई देवेंद्र देवू पंडित व प्रेमचंद्र पिता धनीराम मास्टर, गांव के होरीलाल, योगी और पड़ोसी गांव दमुआका के प्रशांत के खिलाफ चार्जशीट दायर की। सत्र परीक्षण के दौरान धनीराम मास्टर की मृत्यु हो गई। साक्ष्यों व गवाही के आधार पर अदालत ने सिर्फ जीतेश अवस्थी को दोषी करार दिया है, बाकी को बरी कर दिया। जीतेश को उम्रकैद व 13 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। आठ हजार की रुपये पीड़ित की पत्नी को देने के आदेश दिए हैं।
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पिसावा क्षेत्र में चर्चित इस रंजिश में हो चुकीं कई हत्याएं
पुलिस रिकार्ड पर गौर करें तो पिसावा क्षेत्र के गांव महंगौरा की यह रंजिश चर्चित है। सर्वोपयोगी इंटर कॉलेज पलसेड़ा के सेवानिवृत्त शिक्षक व प्रधान रहे धनीराम मास्टर के परिवार द्वारा ट्रस्ट की जमीन जोतने से जुड़ी इस रंजिश में राकेश की हत्या से पहले दो हत्याएं हुईं, जिसमें राकेश गवाह बना था। इसी गवाही से रोकने के लिए राकेश की हत्या का आरोप इस पक्ष पर लगा। इसके बाद धनीराम मास्टर की हत्या खैर तहसील में जमीन संबंधी तारीख करने के दौरान 2014-15 में हुई। इसके बाद एक अन्य युवक पर हमला हुआ, जिसमें चार्जशीट लगने के बाद उसकी मौत हुई। बता दें कि शुक्रवार को बरी हुए आरोपियों में से एक प्रेमचंद्र दीवानी में अधिवक्ता हैं।
पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद
अलीगढ़। खैर के गांव कीलपुर में विवाहिता की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। यह फैसला एडीजे-6 महेशानंद झा की अदालत से सुनाया गया है।
अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी स्वर्णलता वर्मा के अनुसार, घटना 4 जुलाई 2018 की है। वादी मुकदमा नगला पीपल गोंडा के उदयराम ने खैर में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उन्होंने अपनी बेटी संजना की शादी 14 फरवरी 2018 को कीलपुर के सीताराम संग की। शादी के बाद दहेज में बाइक के लिए उसे परेशान किया जाने लगा। कई बार उसने शिकायत की। घटना वाले दिन उन्हें बेटी की मौत की खबर मिली। मुकदमे में पति के अलावा जेठ शिवकुामर, रघुपुरा नोएडा के रिश्तेदार रामकिशन, पति के परिवार के किरनपाल को नामजद किया गया। सत्र परीक्षण के दौरान मुकदमे में पति को हत्या का दोषी करार दिया गया, जबकि किरनपाल को बरी किया गया। पति को उम्रकैद व 75 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। ब्यूरो
युवक को गोली मारने के दोषियों को 10 वर्ष की सजा
अलीगढ़। सासनी गेट सराय पीतांबर इलाके के युवक को गोली मारकर जख्मी करने की घटना में दो युवकों को सजा सुनाई गई है। यह फैसला एडीजे-6 महेशानंद झा की अदालत से सुनाया गया है।

ेअभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी स्वर्ण लता वर्मा के अनुसार घटना 2 सितंबर 2014 की है। वादी गोपाल सक्सेना के अनुसार उनका बेटा राहुल बाजार से घर लौट रहा था। तभी उसे इलाके के रंगबाज युवकों ने गोली मार दी, जिसका अस्पताल में उपचार हुआ। इस मुकदमे में सराय पीतांबर के राहुल व मोनू उर्फ डैनी के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। सत्र परीक्षण के दौरान साक्ष्यों व गवाही के आधार पर दोनों को दस-दस वर्ष कैद व 50-50 रुपये जुर्माने से दंडित किया है। ब्यूरो
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