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अब रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगा कोरोना कर्फ्यू

Wed, 21 Apr 2021 01:05 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 21 Apr 2021 01:05 AM IST
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Now Corona curfew from 8 pm to 7 am
कलेक्ट्रेट में कोरोना महामारी के लेकर बैठक करते डीएम चन्द्रभूषण सिंह। - फोटो : CITY OFFICE
कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए अलीगढ़ सहित उत्तर प्रदेश में रात में कोरोना कर्फ्यू मंगलवार से लागू हो गया। जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने कोरोना कर्फ्यू की व्यवस्था को लेकर गाइडलाइन जारी की है। नई व्यवस्था के तहत अब किराना, दूध, फल, सब्जी की दुकानों को सुबह 7 से 11 बजे और शाम को 4:30 से 7:30 बजे के बीच खोला जाएगा।
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आबकारी की दुकानों के विषय में आज निर्णय होगा। कर्फ्यू के दौरान जनता का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। सिर्फ रेलवे और रोडवेज के यात्रियों को टिकट दिखाने पर आवागमन की छूट रहेगी। इसके अलावा जिले में अब रविवार ही नहीं, शनिवार को भी साप्ताहिक बंदी रहेगी। दो दिन की साप्ताहिक बंदी लागू होने से जिला प्रशासन इस असमंजस में है कि मंगलवार को लागू की गई संपूर्ण जिले की साप्ताहिक बंदी को जारी रखा जाए या बंद किया जाए। इसको लेकर भी अधिकारियों की बैठक में फैसला होगा। रात्रि कर्फ्यू की व्यवस्था का पालन कराने के लिए डीएम ने क्षेत्रीय मजिस्ट्रेटों/थाना पुलिस को जिम्मेदारी सौंपी है।
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कोरोना कर्फ्यू के दौरान इनको रहेगी छूट
- रेलवे स्टेशन तथा बस स्टैंड पर आने-जाने वाले यात्रियों के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा। रेल/बस का टिकट यात्रा के दिनांक सहित पास की भांति मान्य होगा।
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- स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े निजी और सरकारी कर्मचारी/अधिकारी। स्वच्छता कर्मी, राज्य व केंद्र सरकार के वह सभी कर्मचारी जो कोविड के दौरान अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं।
- मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं।
- पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशन पूर्व की तरह खुलेंगे।
- सभी बड़े निर्माण कार्य जैसे एक्सप्रेस-वे, बड़े पुल, लोक निर्माण विभाग के निर्माण कार्य, सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे।
- मंडी से होने वाला थोक व्यापार अपने निर्धारित समय व मंडी परिषद द्वारा नियत समय के अनुसार संचालित होगा। फल व सब्जी खरीद-बिक्री संबंधी आवागमन प्रतिबंधों से मुक्त होगा।

- सभी निजी व सरकारी अस्पताल और मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे।
- गर्भवती महिलाओं और रोगियों को इलाज के लिए जाने की अनुमति होगी।
- पंचायत चुनाव में ड्यूटी पर लगे अधिकारी-कर्मचारियों को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा जाएगा।
इन पर रहेगा प्रतिबंध
- जिले के समस्त बाजार आठ बजे से पहले बंद हो जाएंगे।
- जिले में खुलने वाले समय चाय व खानपान के ठेले, खोखे आठ बजे से पहले बंद हो जाएंगे।
- बिना किसी आवश्यक सेवा के कोई भी व्यक्ति बेवजह नहीं घूमेगा।
- समस्त रेस्टोरेंट भी आठ बजे से पहले बंद हो जाएंगे।
समाचार पत्र वितरक व अखबार के परिवहन में लगे वाहनों को छूट
जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह व एसएसपी कलानिधि नैथानी ने बताया कि रात में कोरोना कर्फ्यू के दौरान अखबार के परिवहन में लगे वाहन और समाचार पत्र वितरकों को छूट रहेगी। सभी मजिस्ट्रेट व थाना कोतवालों को इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।
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