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बालक पर हमउम्र बालिका से दुष्कर्म का आरोप समाप्त, किशोर न्याय बोर्ड इस आधार पर दिया आदेश
Fri, 08 Jan 2021 10:08 PM IST
Vikas Kumar
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: Vikas Kumar
Updated Fri, 08 Jan 2021 10:08 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : Social media
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क्वार्सी इलाके में हमउम्र बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी बनाए गए बालक के खिलाफ किशोर न्याय बोर्ड ने इस संगीन आरोप और मुकदमे की कार्यवाही को समाप्त कर दिया है। बोर्ड ने यह फैसला उम्र निर्धारण संबंधी रिपोर्ट के आधार पर लिया है। फैसला बोर्ड की अध्यक्ष व सदस्य की संयुक्त पीठ ने सुनाया है।
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इस मामले में बच्चे की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता हरिओम वार्ष्णेय ने बताया कि क्वार्सी थाने में दर्ज कराए गए मुकदमे में 12 अक्तूबर 2020 की घटना बताते हुए बच्ची की मां ने अपने ही मोहल्ले के इस बालक पर बच्ची के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया था।
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पुलिस ने दुष्कर्म व पॉक्सो की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर प्रकरण बोर्ड के समक्ष पेश किया था और बालक को पूछताछ के बाद परिवार को सौंप दिया था। इस मामले में बच्चे के परिवार ने 21 अक्तूबर को बोर्ड के समक्ष पेश होकर जमानत अर्जी दायर की, जिस पर उसे अंतरिम जमानत देकर मां-बाप को सौंप दिया गया था और बच्चे की आयु निर्धारण के लिए सीएमओ को निर्देशित किया गया था। चूंकि, बच्चे की आयु का कोई प्रमाण पत्र नहीं था, मगर आयु सात वर्ष के आसपास प्रतीत हो रही थी। इसलिए सीएमओ ने बोर्ड के निर्देश पर पैनल के जरिये बच्चे की उम्र का निर्धारण कराया।
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सीएमओ ने इस मामले में अपनी आख्या दी, जिसके अनुसार घटना के समय बच्चे की उम्र सात साल से कम यानि 6 वर्ष 11 माह 6 दिन होना तय किया गया। इस आधार पर बोर्ड की अध्यक्ष न्यायाधीश व सदस्य ने बच्चे पर लगे आरोप से संबंधित कार्यवाही को समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया है। अधिवक्ता हरिओम वार्ष्णेय ने बताया कि आदेश की प्रति थाना पुलिस को भेज दी गई है।
- किशोर न्याय बोर्ड ने उम्र निर्धारण की रिपोर्ट के आधार पर आईपीसी की दफा 82 के तहत बच्चे पर लगा दुष्कर्म का मुकदमा समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया है। उसके अनुपालन में मुकदमा समाप्त कर दिया गया है। - छोटेलाल, इंस्पेक्टर क्वार्सी