फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   now charge ends on minor accused of misdeed with same age of girl in aligarh

बालक पर हमउम्र बालिका से दुष्कर्म का आरोप समाप्त, किशोर न्याय बोर्ड इस आधार पर दिया आदेश

Fri, 08 Jan 2021 10:08 PM IST
Vikas Kumar अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Vikas Kumar Updated Fri, 08 Jan 2021 10:08 PM IST
विज्ञापन
now charge ends on minor accused of misdeed with same age of girl in aligarh
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Social media

क्वार्सी इलाके में हमउम्र बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी बनाए गए बालक के खिलाफ किशोर न्याय बोर्ड ने इस संगीन आरोप और मुकदमे की कार्यवाही को समाप्त कर दिया है। बोर्ड ने यह फैसला उम्र निर्धारण संबंधी रिपोर्ट के आधार पर लिया है। फैसला बोर्ड की अध्यक्ष व सदस्य की संयुक्त पीठ ने सुनाया है। 

विज्ञापन


इस मामले में बच्चे की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता हरिओम वार्ष्णेय ने बताया कि क्वार्सी थाने में दर्ज कराए गए मुकदमे में 12 अक्तूबर 2020 की घटना बताते हुए बच्ची की मां ने अपने ही मोहल्ले के इस बालक पर बच्ची के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया था। 
विज्ञापन


पुलिस ने दुष्कर्म व पॉक्सो की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर प्रकरण बोर्ड के समक्ष पेश किया था और बालक को पूछताछ के बाद परिवार को सौंप दिया था। इस मामले में बच्चे के परिवार ने 21 अक्तूबर को बोर्ड के समक्ष पेश होकर जमानत अर्जी दायर की, जिस पर उसे अंतरिम जमानत देकर मां-बाप को सौंप दिया गया था और बच्चे की आयु निर्धारण के लिए सीएमओ को निर्देशित किया गया था। चूंकि, बच्चे की आयु का कोई प्रमाण पत्र नहीं था, मगर आयु सात वर्ष के आसपास प्रतीत हो रही थी। इसलिए सीएमओ ने बोर्ड के निर्देश पर पैनल के जरिये बच्चे की उम्र का निर्धारण कराया। 
विज्ञापन
विज्ञापन


सीएमओ ने इस मामले में अपनी आख्या दी, जिसके अनुसार घटना के समय बच्चे की उम्र सात साल से कम यानि 6 वर्ष 11 माह 6 दिन होना तय किया गया। इस आधार पर बोर्ड की अध्यक्ष न्यायाधीश व सदस्य ने बच्चे पर लगे आरोप से संबंधित कार्यवाही को समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया है। अधिवक्ता हरिओम वार्ष्णेय ने बताया कि आदेश की प्रति थाना पुलिस को भेज दी गई है।


- किशोर न्याय बोर्ड ने उम्र निर्धारण की रिपोर्ट के आधार पर आईपीसी की दफा 82 के तहत बच्चे पर लगा दुष्कर्म का मुकदमा समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया है। उसके अनुपालन में मुकदमा समाप्त कर दिया गया है। - छोटेलाल, इंस्पेक्टर क्वार्सी

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed