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अब नहीं बिक सकेगा सम्मिश्रित सरसों का तेल
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अब सरसों के तेल में किसी दूसरे खाद्य तेल की मिलावट नहीं होगी। बाजार में सिर्फ शुद्ध सरसों का तेल बिकेगा। विभिन्न स्रोत वाले तेलों से तैयार किए जाने वाले खाद्य वनस्पति तेल (एमएसईवीओ) के उत्पादन व पैकिंग में सरसों तेल को मिलाने पर रोक भारत सरकार की ओर से लगाए जाने के बाद जिले में स्थापित तीनों यूनिटों को नोटिस जारी हो गया है।
जिला अभिहित अधिकारी सर्वेश कुमार मिश्रा ने बताया कि एमएसईवीओ के उत्पादन में सरसों तेल को मिलाने के बारे में पैकर्स को जो अनुमति अथवा मंजूरी दी गई थी उसे वापस ले लिया गया है। इसके अनुसार अब सरसों तेल को दूसरे स्रोत के खाद्य तेलों के साथ सम्मिश्रित नहीं किया जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि अलीगढ़ में केंद्र सरकार की ओर से तीन लाइसेंस जारी हैं, जिनमें पहली यूनिट श्री वनस्पति प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड, दूसरी यूनिट मलूकचंद फूड प्राइवेट लिमिटेड है। यह दोनों मडराक में हैं। इसके अलावा तीसरी यूनिट मलूकचंद कॉटन एंड ऑयल मिल पत्थर बाजार में है। इन तीनों को आदेश जारी हो गया है कि अब सरसों के तेल में किसी अन्य खाद्य तेल की मिलावट नहीं की जाएगी। शुद्ध सरसों का तेल ही बाजार में बेचा जा सकेगा।
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जिला अभिहित अधिकारी सर्वेश कुमार मिश्रा ने बताया कि एमएसईवीओ के उत्पादन में सरसों तेल को मिलाने के बारे में पैकर्स को जो अनुमति अथवा मंजूरी दी गई थी उसे वापस ले लिया गया है। इसके अनुसार अब सरसों तेल को दूसरे स्रोत के खाद्य तेलों के साथ सम्मिश्रित नहीं किया जा सकेगा।
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उन्होंने बताया कि अलीगढ़ में केंद्र सरकार की ओर से तीन लाइसेंस जारी हैं, जिनमें पहली यूनिट श्री वनस्पति प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड, दूसरी यूनिट मलूकचंद फूड प्राइवेट लिमिटेड है। यह दोनों मडराक में हैं। इसके अलावा तीसरी यूनिट मलूकचंद कॉटन एंड ऑयल मिल पत्थर बाजार में है। इन तीनों को आदेश जारी हो गया है कि अब सरसों के तेल में किसी अन्य खाद्य तेल की मिलावट नहीं की जाएगी। शुद्ध सरसों का तेल ही बाजार में बेचा जा सकेगा।
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