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अलीगढ़ः भाजपा विधायक ठा.दलवीर सिंह के गैरजमानती वारंट जारी
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एमपी/एमएलए कोर्ट एडीजे-4 ने भाजपा के बरौली क्षेत्र से विधायक व पूर्व मंत्री ठा.दलवीर सिंह के गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। इसे लेकर एसएसपी को पत्र लिखकर उन्हें सात सितंबर को कोर्ट में पेशी के निर्देश दिए हैं। विधायक पर आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा विचाराधीन है, जिसमें लगातार तलबी व वारंट के बाद भी वे न तो स्वयं हाजिर हो रहे और न पुलिस उन्हें पेश कर रही है। तब जाकर यह पत्र एसएसपी को लिखा गया है।
अभियोजन पक्ष के अपर जिला शासकीय अधिवक्ता रामकुमार के अनुसार बरौली क्षेत्र के विधायक ठा.दलवीर सिंह पर 13 जनवरी 2017 को तत्कालीन एसडीएम गभाना रामसूरत पांडे ने थाना गभाना में आचार संहिता उल्लंघन के तहत धारा 188 का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें आरोप है कि विधायक ने आचार संहिता लागू होने के बावजूद गभाना तहसील परिसर में बिना अनुमति लाउडस्पीकर लगाकर राजबहादुर व संजय चौहान के चैंबर पर वहां लोगों को सभा के रूप में संबोधित किया। यह आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की श्रेणी में आया है। इस मुकदमे की सुनवाई अब एमपी/एमएलए कोर्ट एडीजे-4 के यहां चल रही है। न्यायालय द्वारा लगातार तलबी व वारंट जारी किए जा रहे हैं। मगर प्रभावशाली व्यक्ति होने के कारण थाना पुलिस इन्हें न तामील करा रही और न विधायक को पेश कर रही है। इस पर एसएसपी को पत्र लिखकर विधायक के गैर जमानती वारंट जारी किए हैं और 7 सितंबर को कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं।
- मेरा पिछले काफी समय से स्वास्थ्य खराब है। इसलिए इस मामले में जानकारी नहीं हो पाई है। अगर ऐसा कोई आदेश है तो पेश होकर न्यायालय के आदेश का सम्मान किया जाएगा। -ठा.दलवीर सिंह, विधायक
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पूर्व विधायक वीरेश मामले में नहीं हुई सुनवाई
एमपी/एमएलए कोर्ट एडीजे-4 में शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक वीरेश यादव के खिलाफ चल रहे तीन मुकदमों की सुनवाई की तारीख नियत थी। मगर दीवानी में शोकावकाश होने के कारण इन मामलों में सुनवाई नहीं हो सकी और अब अगली तारीख नियत कर दी गई है। यह जानकारी एडीजीसी रामकुमार ने दी है।
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अभियोजन पक्ष के अपर जिला शासकीय अधिवक्ता रामकुमार के अनुसार बरौली क्षेत्र के विधायक ठा.दलवीर सिंह पर 13 जनवरी 2017 को तत्कालीन एसडीएम गभाना रामसूरत पांडे ने थाना गभाना में आचार संहिता उल्लंघन के तहत धारा 188 का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें आरोप है कि विधायक ने आचार संहिता लागू होने के बावजूद गभाना तहसील परिसर में बिना अनुमति लाउडस्पीकर लगाकर राजबहादुर व संजय चौहान के चैंबर पर वहां लोगों को सभा के रूप में संबोधित किया। यह आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की श्रेणी में आया है। इस मुकदमे की सुनवाई अब एमपी/एमएलए कोर्ट एडीजे-4 के यहां चल रही है। न्यायालय द्वारा लगातार तलबी व वारंट जारी किए जा रहे हैं। मगर प्रभावशाली व्यक्ति होने के कारण थाना पुलिस इन्हें न तामील करा रही और न विधायक को पेश कर रही है। इस पर एसएसपी को पत्र लिखकर विधायक के गैर जमानती वारंट जारी किए हैं और 7 सितंबर को कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं।
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- मेरा पिछले काफी समय से स्वास्थ्य खराब है। इसलिए इस मामले में जानकारी नहीं हो पाई है। अगर ऐसा कोई आदेश है तो पेश होकर न्यायालय के आदेश का सम्मान किया जाएगा। -ठा.दलवीर सिंह, विधायक
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पूर्व विधायक वीरेश मामले में नहीं हुई सुनवाई
एमपी/एमएलए कोर्ट एडीजे-4 में शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक वीरेश यादव के खिलाफ चल रहे तीन मुकदमों की सुनवाई की तारीख नियत थी। मगर दीवानी में शोकावकाश होने के कारण इन मामलों में सुनवाई नहीं हो सकी और अब अगली तारीख नियत कर दी गई है। यह जानकारी एडीजीसी रामकुमार ने दी है।