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Aligarh News: होली खेलने में 14 साल पहले हुई मारपीट, अब नौ लोगों को तीन-तीन साल का हुआ कारावास
Fri, 05 Sep 2025 04:44 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: चमन शर्मा
Updated Fri, 05 Sep 2025 04:44 PM IST
सार
होली खेलने के दाैरान मारपीट होने का 14 साल पहले मामला दर्ज हुआ। मुकदमे की सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मौत भी हो गई। कोर्ट ने दो महिलाओं समेत नौ लोगों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है।
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दोषी को ले जाती पुलिस
- फोटो : संवाद
विस्तार
अलीगढ़ में थाना लोधा क्षेत्र के गांव भानौली में 14 साल पहले होली खेलने के दाैरान हुई मारपीट के एक मामले में एडीजे-11 पीके जयंत की अदालत ने दोनों पक्षों के नौ लोगों को तीन-तीन साल के कारावास व जुर्माने से दंडित किया है। घटना 20 मार्च 2011 को हुई थी।
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मामले में लोधा क्षेत्र के गांव भानौली निवासी नरेंद्र कुमार ने तहरीर दी थी। पुलिस ने कालीचरन शर्मा, उसके बेटे भागेंद्र, रवेंद्र, प्रेमस्वरूप, राहुल, उसके पिता महावीर, रिया उर्फ किरन पत्नी भागेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान कालीचरन की मौत हो गई। एक पक्ष से भागेंद्र, रवेंद्र, महावीर, रिया उर्फ किरन व राहुल को सजा सुनाई गई।
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दूसरे पक्ष से भागेंद्र ने जगदीश शर्मा, उसके बेटे गोपाल, राधारमण, मालती देवी पत्नी जगदीश, कालीचरन, गुड्डू खां व देवदत्त उर्फ पप्पू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इस दौरान जगदीश की मौत हो गई। इसमें गोपाल, राधारमण, मालती देवी व गुड्डू खां को तीन-तीन साल की सजा सुनाई गई है।
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