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मतदान केंद्रों का लिया जायजा, व्यवस्थाएं कीं दुरुस्त
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डीएस कॉलेज में एमएलसी चुनाव को लेकर तैयारियों का निरीक्षण करते एसीएम रंजीत सिंह।
- फोटो : CITY OFFICE
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आगरा खंड स्नातक व शिक्षक निर्वाचन के लिए कल यानी एक दिसंबर को होने वाले मतदान से पूर्व रविवार को अधिकारियों ने मतदान केंद्रों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एसीएम रंजीत सिंह ने सीओ अनिल समानिया के साथ जोन संख्या 6 स्थित 19 बूथों का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखीं। डीएवी इंटर कॉलेज व धर्म समाज डिग्री कॉलेज पर मतदाताओं के खड़े होने के लिए गोले नहीं बनाए गए थे। जाकिर हुसैन इंटर कॉलेज में बने बूथ का कमरा बंद था और उसमें फर्नीचर भरा था, जिसे प्रधानाचार्य से बात कर हटवाया गया। वहीं, एसडीएम कोल अनीता यादव ने सीओ द्वितीय के साथ विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। केंद्रों पर सभी मूलभूत सुविधाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए।
रिजर्व पोलिंग अफसरों को दिया गया प्रशिक्षण
मतदान कार्य में पीठासीन अधिकारियों के साथ लगे पोलिंग अफसर प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्तर के 15-15 कार्मिकों को जिला प्रशासन ने कोविड के चलते रिजर्व रखा है। रविवार को कलक्ट्रेट परिसर में इन सभी को चुनाव संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार मालपाणी ने बताया कि अगर किसी पोलिंग पार्टी में कोई कार्मिक संक्रमित पाया जाता है तो उसके स्थान पर रिजर्व कार्मिक की ड्यूटी लगा दी जाएगी।
धनीपुर मंडी से आज रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां
मतदान कराने के लिए पोलिंग पार्टियां आज सोमवार को धनीपुर मंडी से निर्वाचन सामग्री लेकर रवाना होंगी। मतदान के लिए 7-7 जोनल व सुपर जोनल मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं। 16 सेक्टर व 91 माइक्रो ऑब्जर्वर भी लगाए गए हैं।
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उप जिला निर्वाचन अधिकारी/एडीएम सिटी राकेश कुमार मालपाणी ने बताया कि चुनाव को लेकर सेक्टर, जोनल एवं स्टेटिक मजिस्ट्रेट को निर्देशित कर दिया गया है। रवानगी के समय पोलिंग पार्टियों के सभी सदस्यों को वाहनों में बैठाकर गंतव्य स्थल के लिए अपने सामने रवाना करने की जिम्मेदारी इन मजिस्ट्रेट की रहेगी। पीठासीन अधिकारी को दी गई सामग्री का मिलान कराएंगे। सभी सेक्टर एवं जोनल मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण का यह सुनिश्चित करेंगे कि पोलिंग पार्टियां अपने मतदेय स्थल पर सभी सदस्यों समेत पहुुंची हैं या नहीं। सभी जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों के मतदान स्थलों का भ्रमण कर सूचना उपलब्ध कराएंगे। पोलिंग पार्टी मतदान केंद्र पर पहुंचने के बाद सभी व्यवस्थाएं देखेंगी। मतदान केंद्र के अंदर मतदान अधिकारी, उम्मीदवार, उसका निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता, निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, राजकीय कर्मचारी जाएगा।
सुबह 8 से शाम 5 बजे तक होगा मतदान
74 बूथों पर 47532 स्नातक व 17 बूथों पर 5242 शिक्षक मतदान करेंगे। केंद्रों पर मतदान सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगा और 5 बजे समाप्त होगा। यदि 5 बजे मतदान के लिए लंबी लाइन लगी रही तो पीठासीन अधिकारी लाइन में लगे मतदाताओं को पर्चियां देंगे। पांच बजे तक जितने मतदाता लाइन में लग गए होंगे, उन सभी के वोट डलवाए जाएंगे। मतदान के दौरान यदि मतदाता वरीयता अंक के अतिरिक्त किसी अन्य आकृति, निशान या कोई पहचान चिन्ह अंकित करता है तो मतपत्र अवैध माना जाएगा। केंद्रों पर मतदान कार्मिक कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का पालन कराएंगे। कोई भी अधिकारी और कर्मचारी बिना मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग किए निर्वाचन नहीं कराएगा। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि अगर कोई मतदाता कोरोना संदिग्ध प्रतीत होगा तो उसका तत्काल एंटीजन किट से टेस्ट कराया जाएगा। जांच रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आती है तो भी उसे मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। उसके लिए एक अलग कमरा बनाया गया है। जहां पर संक्रमित को रोककर रखा जाएगा। जब सभी लोग मतदान कर चुके होंगे तो अंत में उसका मत डलवाया जाएगा। इसके बाद संक्रमित को कोविड अस्पताल भेजा जाएगा।
रविवार शाम पांच बजे से बंद हुईं शराब की दुकानें
उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार मालपाणी ने बताया कि जिले में 29 सितंबर की शाम पांच बजे से शिक्षक-स्नातक एमएलसी चुनाव के चलते शराब, भांग, बीयर की दुकानों-मॉडल शॉप और बार को एक दिसंबर की शाम पांच बजे तक बंद करा दिया गया है। साथ ही तीन दिसंबर को मतगणना के चलते भी सभी दुकानें बंद रहेंगी।
दस प्रकार के पहचान संबंधी दस्तावेज होंगे मान्य
अलीगढ़। स्नातक एवं शिक्षक एमएलसी चुनाव में मतदान करने के लिए 10 प्रकार के पहचान संबंधी दस्तावेज मान्य होंगे। इनमें से किसी एक को दिखाने पर मतदाता को मतदान करने दिया जाएगा।
ये दस्तावेज होंगे मान्य
- निर्वाचन फोटो पहचान-पत्र
- आधार कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पैन कार्ड
- भारतीय पासपोर्ट
- राज्य/केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए सेवा पहचान-पत्र
- सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी अधिकारिक पहचान-पत्र
- शैक्षिक संस्थाओं, जिनमें संबंधित शिक्षक, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नियोजित हो द्वारा जारी सेवा पहचान-पत्र
- विश्वविद्यालय द्वारा जारी उपाधि
- डिप्लोमा का प्रमाण-पत्र मूलरूप में एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता संबंधित प्रमाण-पत्र
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रिजर्व पोलिंग अफसरों को दिया गया प्रशिक्षण
मतदान कार्य में पीठासीन अधिकारियों के साथ लगे पोलिंग अफसर प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्तर के 15-15 कार्मिकों को जिला प्रशासन ने कोविड के चलते रिजर्व रखा है। रविवार को कलक्ट्रेट परिसर में इन सभी को चुनाव संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार मालपाणी ने बताया कि अगर किसी पोलिंग पार्टी में कोई कार्मिक संक्रमित पाया जाता है तो उसके स्थान पर रिजर्व कार्मिक की ड्यूटी लगा दी जाएगी।
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धनीपुर मंडी से आज रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां
मतदान कराने के लिए पोलिंग पार्टियां आज सोमवार को धनीपुर मंडी से निर्वाचन सामग्री लेकर रवाना होंगी। मतदान के लिए 7-7 जोनल व सुपर जोनल मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं। 16 सेक्टर व 91 माइक्रो ऑब्जर्वर भी लगाए गए हैं।
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उप जिला निर्वाचन अधिकारी/एडीएम सिटी राकेश कुमार मालपाणी ने बताया कि चुनाव को लेकर सेक्टर, जोनल एवं स्टेटिक मजिस्ट्रेट को निर्देशित कर दिया गया है। रवानगी के समय पोलिंग पार्टियों के सभी सदस्यों को वाहनों में बैठाकर गंतव्य स्थल के लिए अपने सामने रवाना करने की जिम्मेदारी इन मजिस्ट्रेट की रहेगी। पीठासीन अधिकारी को दी गई सामग्री का मिलान कराएंगे। सभी सेक्टर एवं जोनल मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण का यह सुनिश्चित करेंगे कि पोलिंग पार्टियां अपने मतदेय स्थल पर सभी सदस्यों समेत पहुुंची हैं या नहीं। सभी जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों के मतदान स्थलों का भ्रमण कर सूचना उपलब्ध कराएंगे। पोलिंग पार्टी मतदान केंद्र पर पहुंचने के बाद सभी व्यवस्थाएं देखेंगी। मतदान केंद्र के अंदर मतदान अधिकारी, उम्मीदवार, उसका निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता, निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, राजकीय कर्मचारी जाएगा।
सुबह 8 से शाम 5 बजे तक होगा मतदान
74 बूथों पर 47532 स्नातक व 17 बूथों पर 5242 शिक्षक मतदान करेंगे। केंद्रों पर मतदान सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगा और 5 बजे समाप्त होगा। यदि 5 बजे मतदान के लिए लंबी लाइन लगी रही तो पीठासीन अधिकारी लाइन में लगे मतदाताओं को पर्चियां देंगे। पांच बजे तक जितने मतदाता लाइन में लग गए होंगे, उन सभी के वोट डलवाए जाएंगे। मतदान के दौरान यदि मतदाता वरीयता अंक के अतिरिक्त किसी अन्य आकृति, निशान या कोई पहचान चिन्ह अंकित करता है तो मतपत्र अवैध माना जाएगा। केंद्रों पर मतदान कार्मिक कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का पालन कराएंगे। कोई भी अधिकारी और कर्मचारी बिना मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग किए निर्वाचन नहीं कराएगा। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि अगर कोई मतदाता कोरोना संदिग्ध प्रतीत होगा तो उसका तत्काल एंटीजन किट से टेस्ट कराया जाएगा। जांच रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आती है तो भी उसे मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। उसके लिए एक अलग कमरा बनाया गया है। जहां पर संक्रमित को रोककर रखा जाएगा। जब सभी लोग मतदान कर चुके होंगे तो अंत में उसका मत डलवाया जाएगा। इसके बाद संक्रमित को कोविड अस्पताल भेजा जाएगा।
रविवार शाम पांच बजे से बंद हुईं शराब की दुकानें
उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार मालपाणी ने बताया कि जिले में 29 सितंबर की शाम पांच बजे से शिक्षक-स्नातक एमएलसी चुनाव के चलते शराब, भांग, बीयर की दुकानों-मॉडल शॉप और बार को एक दिसंबर की शाम पांच बजे तक बंद करा दिया गया है। साथ ही तीन दिसंबर को मतगणना के चलते भी सभी दुकानें बंद रहेंगी।
दस प्रकार के पहचान संबंधी दस्तावेज होंगे मान्य
अलीगढ़। स्नातक एवं शिक्षक एमएलसी चुनाव में मतदान करने के लिए 10 प्रकार के पहचान संबंधी दस्तावेज मान्य होंगे। इनमें से किसी एक को दिखाने पर मतदाता को मतदान करने दिया जाएगा।
ये दस्तावेज होंगे मान्य
- निर्वाचन फोटो पहचान-पत्र
- आधार कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पैन कार्ड
- भारतीय पासपोर्ट
- राज्य/केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए सेवा पहचान-पत्र
- सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी अधिकारिक पहचान-पत्र
- शैक्षिक संस्थाओं, जिनमें संबंधित शिक्षक, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नियोजित हो द्वारा जारी सेवा पहचान-पत्र
- विश्वविद्यालय द्वारा जारी उपाधि
- डिप्लोमा का प्रमाण-पत्र मूलरूप में एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता संबंधित प्रमाण-पत्र