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Aligarh News: राजस्व राज्य मंत्री अनूप को मिली जमानत, 42 गाड़ियों से चुनाव प्रचार करने का है मामला

Sat, 14 Jan 2023 08:00 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: अलीगढ़ ब्यूरो Updated Sat, 14 Jan 2023 08:00 AM IST
सार

42 गाड़ियों से चुनाव प्रचार कर आचार संहिता का उल्लंघन करने के मुकदमे में फंसे खैर क्षेत्र से भाजपा विधायक राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान की जमानत मंजूर हो गई है।

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Minister of State for Revenue Anoop gets bail in the matter of campaigning in 42 vehicles
राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में पिसावा थाना क्षेत्र में 42 गाड़ियों से चुनाव प्रचार कर आचार संहिता का उल्लंघन करने के मुकदमे में फंसे खैर क्षेत्र से भाजपा विधायक राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान की जमानत मंजूर हो गई है। बृहस्पतिवार को न्यायालय में हाजिर होकर मंत्री ने अधिवक्ता के जरिये जमानत आवेदन किया, जिसे एमपी/एमएलए मामलों की सुनवाई वाली निचली अदालत ने मंजूर कर लिया।

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विधानसभा चुनाव के दौरान पिसावा थाने में फ्लाइंग स्क्वायड टीम के मजिस्ट्रेट रामसेवक वर्मा की ओर से पिसावा में आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिसमें चुनाव लड़ कर भाजपा प्रत्याशी अनूप प्रधान पर बिना अनुमति गांव दीवा हमीदपुर में 42 गाड़ियों के काफिले संग चुनाव प्रचार का आरोप था। इस मामले में चार्जशीट के आधार पर एमपी/एमएलए मामलों की सुनवाई वाली निचली अदालत एसीजेएम तृतीय संदीप सिंह के यहां से तलबी वारंट जारी हुए। इस पर शुक्रवार को राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान कोर्ट में पेश हुए। यहां उनके अधिवक्ता चंद्रमणि कौशिक की ओर से जमानत अर्जी दायर की गई। एसपीओ के अनुसार मुकदमा जमानतीय धारा का है, इसके चलते अनूप प्रधान को जमानत दी गई है।
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ज्ञानी हत्याकांड में नहीं आया गवाह, अब 17 को बहस
टप्पल क्षेत्र के गांव जहानगढ़ के बहुचर्चित भाजपा नेता ज्ञानचंद्र शर्मा उर्फ ज्ञानी हत्याकांड में बहस की प्रक्रिया के दौरान बचाव पक्ष के आवेदन पर शुक्रवार को एक गवाह तलब था, मगर वह न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ। इस पर अब मामले में 17 जनवरी तारीख नियत कर दी गई है। घटनाक्रम के अनुसार 25 अगस्त 2014 को ज्ञानी अपनी गाड़ी से गांव लौट रहे थे। तभी उनकी ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या की गई। हत्या का मुकदमा ज्ञानी के भाई अमर चंद्र द्वारा दर्ज कराया गया। तत्कालीन एसएसपी मोहित गुप्ता ने खुलासा किया कि यह हत्या तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष सुधीर चौधरी ने कराई है। एडीजे प्रथम की अदालत में विचाराधीन मुकदमे में शुक्रवार को बहस की तारीख नियत थी। इसमें बचाव पक्ष की ओर से गवाह भी तलब था, मगर गवाह नहीं आया। एडीजीसी रामकुमार के अनुसार इस मामले में अब 17 जनवरी तारीख नियत की गई है।
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रोरावर कांड में नहीं आया गवाह, अब 17 तारीख नियत
महानगर के देहली गेट क्षेत्र के बहुचर्चित रोरावर कांड में पूर्व विधायक संजीव राजा सहित सभी आरोपियों के खिलाफ शुक्रवार को तलब गवाह अदालत में हाजिर नहीं हुआ। इस मामले में अब 17 जनवरी अगली तारीख नियत की गई है। एमपी/एमएलए मामलों की कोर्ट एडीजे-13 विकास श्रीवास्तव की अदालत में विचाराधीन मुकदमे में शुक्रवार को गवाही के लिए तारीख नियत थी। पूर्व विधायक, पूर्व मेयर आदि सहित तमाम आरोपी हाजिर हुए। मगर गवाह के न आने के कारण कोई प्रक्रिया नहीं हो सकी। एडीजीसी सुधाकर कुलश्रेष्ठ के अनुसार इस मामले में अब 17 जनवरी तारीख नियत कर दी गई है।


दुष्कर्म के आरोपियों की जमानत खारिज
एडीजे विशेष पॉक्सो सुरेंद्र मोहन सहाय की अदालत से दुष्कर्म के दो मुकदमों में जमानत अर्जी खारिज की गई हैं। एडीजीसी महेश सिंह के अनुसार लोधा के मुकदमे में भनौली गोंडा के राकेश व एक अन्य मामले में जैथरा एटा के ललित उर्फ अंकित की जमानत खारिज की गई है।

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